
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। उपभोक्ता के साथ रतलाम (Ratlam) के अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल (Anklesaria Auto Mobile) द्वारा की गई धोखाधड़ी पर रतलाम (Ratlam) जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। रतलाम (Ratlam) के प्रसिद्ध वाहन विक्रेता अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल (Anklesaria Auto Mobile) ने होंडा शाइन (honda shine) बाइक को वर्ष 2024 मॉडल बताकर वर्ष 2023 मॉडल की बिक्री किए जाने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और उपभोक्ता को ₹11,490 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
परिवादी और बाइक विक्रेता मिथलेश राजपुरोहित ने 9 अप्रैल 2024 को रतलाम (Ratlam) स्थित अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल (Anklesaria Auto Mobile) से होंडा शाइन (Honda shine) बाइक खरीदने हेतु संपर्क किया था। डीलर द्वारा बाइक को 2024 मॉडल बताते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उसी वर्ष का बीमा भी करवाया गया। बाइक की सुपुर्दगी के समय तक परिवादी को यह यकीन दिलाया गया कि वाहन 2024 मॉडल ही है। लेकिन बाद में जब RTO द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ, तो उसमें वाहन को 2023 मॉडल के रूप में अंकित पाया गया। इस धोखाधड़ी पर जब परिवादी ने Anklesaria Auto Mobile डीलर से संपर्क किया, तो उसे न केवल कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, बल्कि कथित रूप से दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ा।
कानूनी कार्रवाई और आदेश
बाइक खरीदार परिवादी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग रतलाम (Ratlam) में वाद दायर किया। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद Anklesaria Auto Mobile डीलर को सेवा में कमी का दोषी पाया और रतलाम (Ratlam) के प्रसिद्ध अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल (Anklesaria Auto Mobile) को ₹6,490 वाहन मूल्य में डिप्रिसिएशन के कारण और ₹5,000 मानसिक पीड़ा एवं परिवाद व्यय राशि अदा करने का आदेश दिया। आयोग ने अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल (Anklesaria Auto Mobile) के डायरेक्टर को कुल राशि: ₹11,490 आदेश दिनांक से 60 दिवस के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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