रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। शादी की खुशी कुछ घंटों में ही तब मातम में बदल गई थी, जब नई नवेली दुल्हन ने मिर्च पाउडर की मदद से उसका जीवन ही लूट लिया। यह मामला सामने आया रतलाम से, जहां 9 साल पुराने इस चौंकाने वाले धोखाधड़ी केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी महिला मोना पारीक को दोषी करार देते हुए 3 साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि फरियादी मुकेश की शादी लंबे समय से नहीं हो रही थी। इस पर कचरु, ओमप्रकाश, और हसीना बी नामक व्यक्तियों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे एक लड़की से उसकी शादी करवाएंगे। फिर इंदौर निवासी मोना पारीक से उसका विवाह करवाया गया। घटना 17 अप्रैल 2016 की है, जब मुकेश अपनी नवविवाहिता मोना को बाइक पर ससुराल लेकर जा रहा था। रास्ते में मोना ने सुनियोजित ढंग से उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और उसके पास से करीब 1 लाख रुपये के जेवर और 2 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गई।इस धोखाधड़ी के बाद मुकेश ने मोना और उसके साथियों कचरु, ओमप्रकाश, हसीना बी और मोना के भाई राजेश पारीक की तलाश की, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। बाद में उसने दीनदयाल नगर थाने में मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आकांक्षा गुप्ता ने आरोपी मोना पारीक (उम्र 21, निवासी इंदौर) को धोखाधड़ी का दोषी माना और उसे 3 साल का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, एक अन्य आरोपी शीला को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। ओमप्रकाश, अभिषेक, राजेश पारीक और हसीना बी को न्यायालय ने अब तक फरार घोषित कर रखा है। इस पूरे मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने पैरवी की।
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