रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। जिले में बहुचर्चित 11 माह पहले लूटकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे की कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 5-5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि घटना 21 अक्टूबर 2024 की है। सुमिटोमो मिस्टुई फाइनेंशियल ग्रुप (एसएमएफजी) का कर्मचारी सुभाष गामड़ अमलेटी से रुपए कलेक्शन कर सातरूंडा जा रहा था। इसी दौरान टायर फैक्ट्री के पास बाइक (एमपी 45 टीसी 0071) पर सवार तीन बदमाशों ने उसे रोका।हमलावरों ने मारपीट कर उसका बेग, मोबाइल और पर्स छीन लिया। बेग में 27 हजार 370 रुपए नकद रखे थे, वहीं पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज थे।
पुलिस की तेजी से जांच और कठोर सजा
मामले की रिपोर्ट बिलपांक थाने में दर्ज हुई थी। थाना प्रभारी अयूब खान ने जांच कर आरोपियों को पकड़ा और साक्ष्य अदालत में पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों लखन (22 वर्ष) पिता प्रहलाद चौहान निवासी छनगारा (धार), लालचंद उर्फ लाला (26 वर्ष) पिता जगदीश परमार निवासी छोटा कठोड़िया (धार) और महिपाल (23 वर्ष) पिता गोकुलसिंह सोलंकी निवासी रिटोड़ा (धार) को सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों को 10-10 साल कठोर कारावास और 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भुगतना होगा।