रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) जिले में रावटी थाना क्षेत्र में कक्षा 12वीं की छात्रा (Student) से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ 50 वर्षीय टीचर (Teacher) गोविंद कसावत है। छात्रा (Student) की शिकायत पुलिस ने आरोपी टीचर (Teacher) कसावात के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है।
रिपोर्ट में पीड़िता छात्रा (Student) ने बताया कि शनिवार को स्कूल की छुट्टी थी और वह घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 3:30 बजे वह खेत पर चने की फसल देखने गई थी। लौटते समय मोहल्ले में टीचर (Teacher) गोविंद कसावत उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचे। उन्होंने इशारों में छात्रा (Student) से कहा कि वह बहुत अच्छी लग रही है और उससे मोबाइल नंबर मांगा। छात्रा के मना करने पर भी वह नहीं रुके। छात्रा (Student) के अनुसार, वह जैसे ही घर का ताला खोलकर अंदर गई, टीचर (Teacher) भी उसके पीछे-पीछे घुस आए। उन्होंने पैसे देने की बात कहकर उसे बहलाने की कोशिश की। आरोप है कि उसने बुरी नीयत से छात्रा (Student) का हाथ पकड़ लिया। छात्रा (Student) ने घबराकर जोर से चिल्लाया तो शिक्षक डरकर वहां से भाग गया।
किसी को बताया तो नौकरी जाएगी और जान से मार दूंगा
बाद में पीड़िता टीचर (Teacher) के घर पूछने गई कि नंबर क्यों चाहिए, तो टीचर (Teacher) ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जब छात्रा (Student) ने मना किया, तो उन्होंने चेतावनी दी कि बात किसी को न बताए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। छात्रा (Student) का आरोप है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी।
परिजनों को बताया, थाने पहुंच की शिकायत
घटना के बाद छात्रा (Student) ने तुरंत पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। परिवार के घर पहुंचने पर उसने सबको घटना बताई और परिजन उसे लेकर रावटी थाने पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार, आरोपी टीचर (Teacher) नरसिंग नाका स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल में तैनात है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है और बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
थाना प्रभारी सुरेश गडरिया ने वंदेमातरम् न्यूज की बताया कि आरोपी टीचर (Teacher) के खिलाफ बीएनएस धारा 74, 75(1), 78(1), 333, 351(3) सहित पॉक्सो एक्ट 7, 8, 11 और 12 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


