
– दो चेक बाउंस मामलों में नेता को 6-6 माह की सजा, अदालत का फैसला
रतलाम, वंदमातरम् न्यूज। रतलाम स्थित कस्तूरबा नगर रोड निवासी संगीता चौपड़ा द्वारा दायर दो अलग-अलग परिवादों में न्यायालय ने श्री बालाजी टांक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स के प्रोप्राइटर और भाजपा नेता चेतन टांक को चेक बाउंस के मामलों में 6-6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। भाजपा ने इस अभियुक्त को वर्ष 2024 से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ( मुखर्जी मंडल रतलाम ) और भाजपा जिला विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त कर रखा है।
की जिम्मेदारी सौंप रखी थी।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त चेतन टांक ने संगीता चौपड़ा से कुल 10 लाख रुपए उधार लिए थे। उधारी के भुगतान हेतु दिए गए दो चेक बैंक से बाउंस हो गए। इसके बाद संगीता ने एडवोकेट के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन चेतन टांक ने राशि वापस नहीं की। चेक बाउंस होने पर संगीता ने न्यायालय में दोनों चेकों के लिए अलग-अलग परिवाद दायर किए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने कारोबारी और भाजपा नेता चेतन टांक को प्रत्येक केस में 6 माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने चेतन टांक को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ प्रत्येक केस में 6 लाख 68 हजार 875 रुपए अदा करने का आदेश भी दिया है। चेक बाउंस से संबंधित यह निर्णय यह दर्शाता है कि उधारी के मामलों में अब कोर्ट सख्ती से कार्यवाही कर रही है और दोषियों को जेल व आर्थिक दंड दोनों दिए जा रहे हैं।