रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रतलाम विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई पटवारी रचना गुप्ता (शर्मा) को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला उज्जैन लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना के प्रकरण से संबंधित है। यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश संजीव कटारे द्वारा सुनाया गया।
सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आवेदक गोपाल सिंह गुर्जर निवासी ग्राम पलसोडी ने 9 जुलाई 2021 को उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।नामांतरण के आदेशानुसार प्राप्त 6 बीघा कृषि भूमि की पावती पटवारी रचना गुप्ता द्वारा जानबूझकर लंबित रखी गई थी। पावती तैयार करने के एवज में महिला पटवारी ने ₹10,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें ₹5,000 पहले ही ले चुकी थीं। लोकायुक्त के तत्कालीन निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा शिकायत की जांच के लिए गोपनीय रिकॉर्डिंग की योजना बनाई गई। रिकॉर्डिंग में रचना गुप्ता द्वारा पहले ली गई राशि स्वीकारते हुए शेष ₹5,000 की मांग स्पष्ट रूप से सामने आई।
5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुई थी गिरफ्तार
12 जुलाई 2021 को लोकायुक्त टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें पटवारी रचना गुप्ता को ₹5,000 रिश्वत लेते हुए उनके निवास स्थान टेलीफोन नगर, रतलाम से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आवेदक द्वारा बताए अनुसार रिश्वत की राशि लोहे की पंलग पेटी के ऊपर कोने में रखवाई गई थी। जांच में आरोप प्रमाणित पाने पर उज्जैन विशेष पुलिस स्थापना द्वारा 24 अगस्त 2023 को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के पश्चात गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी पटवारी रचना गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराते हुए 4 साल की सश्रम सजा और ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।