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कार्रवाई : रसूखदार अंकलेसरिया ने फिर तोड़ा नियम, नगर निगम की कार्रवाई के दौरान दिखाया रूतबा

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
दो बत्ती स्थित जीडी अंकलेसरिया बिल्डिंग पर दोबारा नियम विपरित हो रहे निर्माण के अलावा सरकारी सडक़ पर सामग्री बिखरने के दौरान जब्ती करने पहुंचे नगर निगम अमले को रसूखदार ने रूतबा दिखाया। हालांकि उसका रूतबा काम नहीं आया और काफी गहमागहमी के बीच नगर निगम के कर्मचारियों ने सडक़ पर रखी बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री जब्त कर वीडियोग्राफी बनाई।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर निगम द्वारा माणकचौक क्षेत्र में नालियों पर कब्जा कर दुकानों के काउंटर हटवाने के साथ ही सामान जब्ती की कार्रवाई की। करीब 40 से अधिक दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाने की कार्रवाई के दौरान हडक़ंप मचा। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम अमले को वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ कि दो बत्ती स्थित अनुमति बगैर जीडी अंकलेसरिया बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण सामग्री बड़ी मात्रा में सडक़ पर पड़ी होने से आवागमन बाधित होने के साथ दुर्घटना की आशंका है। माणकचौक से निगम का अमला वाहनों के साथ दो बत्ती पहुंचा। यहां पर रसूखदार व्यापारी टेम्टन अंकलेसरिया ने रूतबा दिखाते हुए कार्य में बाधा पहुंचाई और निर्माण सामग्री जब्ती के दौरान इंजीनियर व कर्मचारियों को काफी बुरा-भला कहा। निगम सब इंजीनियर राजेंद्र मिश्रा व अमले के साथ बदसलूकी करने के अलावा कर्मचारियों को सामग्री जब्त करने के दौरान उनके हाथ भी पकड़े और अभद्रता की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई से अवगत कराने के बाद भी रसूखदार व्यवसायी अंकलेसरिया जब नहीं माना तो पूरी घटना की वीडियोग्रॉफी के साथ सामान जब्त किया गया।

टेम्टन अंकलेसरिया निगमकर्मी से बदसलूकी करते हुए

अनुमति बगैर रसूखरदार कर रहा निर्माण
बता दें कि दो बत्ती स्थित जीडी अंकलेसरिया ने पूर्व में नगर निगम से अनुमति लिए बगैर पर्दे की आड़ में रसूख के दम पर कार्य शुरू किया था। वंदेमातरम् न्यूज द्वारा मामला उजागर करने के बाद नगर निगम ने बिल्डिंग से पर्दे उतारने के अलावा निर्माण सामग्री जब्त कर टेम्टन अंकलेसरिया के नाम नोटिस जारी किया था। सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई के बाद रसूखदार टेम्टन अंकलेसरिया न्यायालय चला गया। शुक्रवार को भी रसूखदार अंकलेसरिया शासकीय सडक़ पर निर्माण सामग्री जब्ती की कार्रवाई के दौरान न्यायालय की धमकी देने से पीछे नहीं हटा।

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