रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने के मामले में मजिस्ट्रेट राजेश नामदेव ने आरोपी रईस उर्फ दांती पिता रऊफ खान (उम्र 37 वर्ष, निवासी खातीपुरा शेरानीपुरा, रतलाम) को सात वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।

बता दें कि फरियादी शोयब खान 7 जून 2024 की रात करीब 10:15 बजे शेरानीपुरा कब्रिस्तान के पास ईंट भट्टे के समीप अपने साथियों अरशद खान और फाजिल खान के साथ बैठा था। उसी दौरान आरोपी रईस उर्फ दांती वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग करने लगा। जब फरियादी ने रुपये देने से इंकार किया तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से शोयब के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। घटना के दौरान फरियादी के साथ बैठे अरशद खान, फाजिल खान, और बाद में मौके पर पहुंचे आदिल खान, अब्दुल खान व तौफिक खान ने बीच-बचाव किया। इस पर आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। घायल शोयब को तत्काल सरकारी अस्पताल रतलाम पहुंचाया गया, जहां से पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

एफएसएल जांच रिपोर्ट में भी हुई पुष्टि
मामले की जांच रतलाम स्टेशन रोड थाना द्वारा की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा, साक्षियों के बयान, तथा घायल का एक्स-रे व चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आरोपी के मेमोरेंडम बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई। साथ ही फरियादी के खून से सने कपड़े और मिट्टी के नमूने भी जब्त कर एफएसएल जांच में भेजे गए थे। चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई थी।