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रतलाम डीडी नगर पुलिस की जादूगरी नहीं आई काम : जेठ ने नग्न अवस्था में कुल्हाड़ी लेकर किया था बहू के घर हमला

- बीचबचाव में देवर के सिर पर मारी थी कुल्हाड़ी, थाने पर पीड़िता को बदनामी का डर दिखाकर बदली थी घटना

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज । मध्य प्रदेश के रतलम जिला मुख्यालय अंतर्गत दीनदयाल नगर पुलिस थाना को आखिरकार धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी पिता सहित उसके दो पुत्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। बहू के घर नग्न अवस्था में कुल्हाड़ी लेकर घुसे आरोपी जेठ और उसके बेटों ने जमकर आतंक मचाया था। वारदात के बाद दीनदयाल नगर पुलिस के बीट इंचार्ज ने पीड़िता की शिकायत को तोड़ – मरोड़कर आरोपियों के खिलाफ मामूली जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले कि पड़ताल कर वंदेमातरम् NEWS ने आरोपियों को सरंक्षण देने का मामला प्रमुखता से प्रकाशित किया था। वंदेमातरम् NEWS द्वारा प्रकाशित खबर को रतलाम एसपी अमित कुमार ने संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दीनदयाल नगर पुलिस ने प्रकरण में गैर जमानतीय धाराओं में बढ़ोत्तरी कर आरोपी पिता सहित उसके दो बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 

बता दें कि 22 जुलाई 2025 की रात करीब  8 बजे पीड़िता नंदीबाई ( 40) पति सुखराम मईडा निवासी ग्राम सावलिया रुण्डी अपने बच्चों के साथ थी। इस दौरान उसका जेठ नग्न अवस्था में थावर मईडा पारिवारिक विवाद में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घुसा था। महिला ने आरोपी जेठ से संघर्ष किया और बच्चों ने आरोपी ताऊ थावर मईडा के द्वारा हमला करने के मोबाइल से फोटो खींच लिए थे। इस दौरान आरोपी थावर मईडा के दोनों बेटे दिनेश मईडा और राजू मईडा भी लाठियां लेकर पहुंच गए थे। सूचना मिलने पर बीच बचाव करने पहुंचे पीड़िता के देवर कैलाश मईडा पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दीनदयाल नगर पुलिस पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि प्रकरण की सच्चाई को छिपाते हुए संबंधित पुलिसकर्मी ने आरोपियों को सरंक्षण दिया और मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत पर वंदेमातरम् NEWS ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया। रतलाम एसपी अमित कुमार ने संज्ञान में लेकर मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश एएसपी राकेश खाखा को दिए थे। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर दीनदयाल नगर पुलिस ने दर्ज एफआईआर में धारा 118(2) बीएनएस का इजाफा किया। धारदार हथियार से जानलेवा हमले की इस धारा में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है और यह गैर जमानतीय भी है। पुलिस ने अपराध में लिप्त शातिर आरोपी थावर मईडा ( 65) पिता भाणजी मईडा, दिनेश मईडा (19) पिता थावर मईडा और राजू मईडा (23) पिता थावर मईडा सभी निवासी ग्राम सावलिया रुण्डी (थाना दीनदयाल नगर-रतलाम) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेज दिया। 

दोषियों पर भी होगी कार्रवाई

गांव सावलिया रुण्डी में दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी थावर मईडा के पास से वारदात में प्रयुक्त धारदार कुल्हाड़ी भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जिला सर्कल जेल रतलाम भेज दिया गया। पीड़िता द्वारा बताई घटना में फेरबदल करने वाले दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। – अमित कुमार, SP – रतलाम ( मध्य प्रदेश)

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Aseem Raj Pandey
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वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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