रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम में दो साल पहले जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान डांस करते समय धक्का लगने से शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। मामले कोर्ट ने शातिर आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास सहित जुर्माना ठोका है।
बता दें कि 8 सितंबर 2023 की रात करीब 10:30 बजे फरियादी अंश तिवारी अपने भाई हर्ष तिवारी और दोस्तों के साथ राम मंदिर में आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद डांस कर रहा था। इसी दौरान जवाहर नगर निवासी बदमाश सेंटी उर्फ आदित्य नारायण लिंबोदिया से धक्का लग गया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। धक्का लगने के बाद सेंटी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। फरियादी और उसके भाई ने इसका विरोध किया, लेकिन सेंटी और उसके साथी हर्ष उर्फ भय्यु गेहलोत ने झगड़ा शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया, परंतु दोनों आरोपी मौके से चले नहीं गए।
घर लौटते वक्त हुआ जानलेवा हमला
थोड़ी देर बाद जब अंश तिवारी और उसके साथी घर लौटने के लिए निकले, तभी सेंटी और हर्ष फिर रास्ते में आ गए और विवाद दोबारा भड़क उठा। इस दौरान हर्ष उर्फ भय्यु ने चाकू निकालकर अंश तिवारी के भाई हर्ष तिवारी के सीने में दाहिनी तरफ और रितेश विश्वकर्मा के सीने में बाईं तरफ वार कर दिया। बीच बचाव करने आए करण राठौर, अर्जुन राठौर और अंश तिवारी को भी चाकू से घायल कर दिया गया।
अदालत का फैसला 7-7 साल सश्रम कारावास
थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत मामला दर्ज किया। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता तिवारी ने दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को 7-7 साल सश्रम कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Website Design By
KAMAKSHI WEB
CONTACT : +91-9753910111


