

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) शहर में निर्माणाधीन गोल्ड कॉम्प्लेक्स (Gold Complex) को लेकर दायर किए गए एक दीवानी वाद को कोर्ट ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरस्त कर दिया है। यह प्रकरण आरसीएसए क्रमांक 213/2023 के अंतर्गत Ratlam (मध्य प्रदेश) के प्रधान जिला न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। इस बड़े फैसले के बाद पिछले डेढ़ वर्ष से रुके गोल्ड कॉम्प्लेक्स (Gold Complex) निर्माण के कार्य में अब तेजी से गति आएगी।


शासन की ओर से पैरवी करने वाले रतलाम (Ratlam) जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि रतलाम (Ratlam) कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार, वादी मेहरू निशा, फातेमा बी, इरफान खान एवं सोनम खान को आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर प्रदान किए थे। इसके बावजूद न तो वादी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। रतलाम (Ratlam) कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि वादी पक्ष की ओर से अनुपस्थिति के संबंध में कोई भी संतोषजनक या वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वादी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।



सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद निरस्त
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 के अंतर्गत वादी का वाद निरस्त (Dismissed) करने का आदेश पारित किया। साथ ही रतलाम (Ratlam) कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वाद निरस्त होने से उत्पन्न समस्त व्यय का वहन चारों वादी स्वयं करेंगे।



मध्य प्रदेश शासन ने आदेश का किया स्वागत
मध्य प्रदेश शासन की ओर से Ratlam Gold Complex के इस महत्वपूर्ण आदेश का स्वागत किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि वह सदैव विधि के अनुसार कार्य करता है और निराधार, असमर्थित एवं अनावश्यक वादों का विधि सम्मत तरीके से प्रतिवाद करता रहेगा।

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