रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। पांच साल पुराने मामले में चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड का महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला रतलाम कोर्ट के न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने सुनाया। उन्होंने आरोपी पति को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाया है।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2020 को मृतका धनकी बाई (50) पति रमेश बिलवाल के साथ एक पारिवारिक शादी में शामिल होकर रात करीब 11 बजे घर लौटी थी। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने महिला की लाश फकीरचंद गुर्जर के खेत के पास नाले में पड़ी देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रमेश को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। रमेश ने गला दबाकर और लात-घूसों से मारपीट कर धनकी बाई की हत्या कर दी और लाश को साड़ी से ढककर छिपाने का प्रयास किया था।
गवाहों और डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज
मर्ग जांच के दौरान परिजनों और चश्मदीद गवाह गढ़ा बा उर्फ राजू मईडा ने घटना से जुड़े अहम बयान दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और पेट पर चोट से हुई मृत्यु की पुष्टि हुई। डीएनए रिपोर्ट ने भी आरोपी की संलिप्तता साबित कर दी।