– सैलाना प्रकरण : धार्मिक भावना भड़काने व शांति भंग करने का आरोप, जमानत अर्जी खारिज
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में दो माह पहले मोहर्रम के जुलूस के दौरान सामने आए वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस वीडियो में ‘हिंदू राष्ट्र’ लिखे बैनर को करतब दिखाने के दौरान जलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में चार युवकों के साथ अखाड़े के संचालक सईद खान पिता चांद को भी आरोपी बनाया था।
इंदौर हाईकोर्ट में मंगलवार को आरोपी सईद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजीव कलगांवकर की बेंच के समक्ष शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ठाकुर ने तर्क दिए। उन्होंने बताया कि वीडियो और फोटो फुटेज में सईद खान को जुलूस का संचालन करते हुए देखा जा सकता है, साथ ही वह बैनर जलाने वाले आरोपियों को इशारे करता हुआ भी नजर आता है। गवाहों के बयान में भी उसकी भूमिका सामने आई है। न्यायालय ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गिरफ्तार किए गए थे चार आरोपी
घटना के बाद सैलाना में आक्रोश फैल गया था और बाजार बंद कर विरोध जताया गया था। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें शहजाद पिता सलीम मेव, निवासी कालिका माता रोड, सैलाना, बबलू शाह, निवासी कब्रिस्तान रोड, सैलाना, भय्यु पिता मुन्ना खान पठान, निवासी कालिका माता रोड, सैलाना और अज्जू शाह पिता रमजानी शाह, निवासी मस्जिद चौराहा, सैलाना शामिल है। चारों आरोपियों ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न की। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था।


