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Saturday, April 20, 2024

मामला खनिज अधिकारी का : महिला के पति पर अवैध खनिज के 2 प्रकरण, दबाव की कोशिश में झूठा मुकदमा, यह तथ्य बना जमानत का प्रमुख आधार

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
बहुचर्चित खनिज विभाग के उडऩदस्ता प्रभारी संजय लुणावत के खिलाफ दर्ज मुकदमें में मिली जमानत शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। गंभीर मामले को लेकर वंदेमातरम् न्यूज ने पड़ताल की। जमानत आदेश में आरोपी के अधिवक्ता प्रताप मेहता ने प्रमुखता से यह तथ्य सामने रखें कि फरियादी के पति के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन के 2 प्रकरण दर्ज हैं।

इसके अलावा फरियादी के पति ने उडऩदस्ता प्रभारी पर दबाव बनाते हुए धमकाया था कि वह एनडीपीएस के मामले में 10 वर्ष की सजा काट चुका है, उसके वाहनों की दोबारा रोकने की कोशिश नहीं करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तथ्यों को प्रमुखता से सामने रखा था। इस दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर ने लिखित आपत्ति सहित सूचि अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर जमानत को निरस्त कराने की कोशिश की।

आपत्ति को निरस्त करते हुए न्यायाधीश गुप्ता ने संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 25 हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी राशि का मुचलके की शर्तों के अधीन कुल 4 पेज का जमानतीय आदेश जारी किया है। महिला की गंभीर शिकायत के बाद विभागीय जांच में आरोपों से घिरे लुणावत ने साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखा है कि जिस मामले में उन पर रिश्वत का आरोप लगा है उक्त डंपर क्रमांक एमपी-09 जीएफ-7774 को उनके द्वारा 26 मार्च 2022 को गिट्टी अवैध परिवहन में पकड़ा था। उक्त मामले में विभागीय प्रकरण पश्चात डंपर शिवगढ़ पुलिस थाने को सौंपा गया था। इसके बाद महिला के पति के ऊपर 46 हजार 200 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया था।

यह था पूरा मामला
गौरतलब है कि घटना 30 मार्च 2022 की बताई जा रही है। महिला ने पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत पर रिश्वत और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की एफआईआर के अनुसार वह रिश्वत के 25 हजार रुपए पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत को देने 30 मार्च की शाम शिवगढ़ रोड स्थित मंदिर के पास पहुंची थी। इस दौरान महिला उसका पति व बच्चे कार में बैठे थे। महिला ने आरोप लगाया कि पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत ने पति को पानी की बोतल लेने भेजा था, फिर उसके जाते ही कहा कि दो दिन मेरे साथ बिताओगी तो 25 हजार रुपए नहीं लूंगा। 19 मई 2022 को महिला पुलिस थाने में एफआईआर हुई थी।

Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com
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