रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
बहुचर्चित खनिज विभाग के उडऩदस्ता प्रभारी संजय लुणावत के खिलाफ दर्ज मुकदमें में मिली जमानत शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। गंभीर मामले को लेकर वंदेमातरम् न्यूज ने पड़ताल की। जमानत आदेश में आरोपी के अधिवक्ता प्रताप मेहता ने प्रमुखता से यह तथ्य सामने रखें कि फरियादी के पति के खिलाफ अवैध खनिज परिवहन के 2 प्रकरण दर्ज हैं।
इसके अलावा फरियादी के पति ने उडऩदस्ता प्रभारी पर दबाव बनाते हुए धमकाया था कि वह एनडीपीएस के मामले में 10 वर्ष की सजा काट चुका है, उसके वाहनों की दोबारा रोकने की कोशिश नहीं करें।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तथ्यों को प्रमुखता से सामने रखा था। इस दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर ने लिखित आपत्ति सहित सूचि अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर जमानत को निरस्त कराने की कोशिश की।
आपत्ति को निरस्त करते हुए न्यायाधीश गुप्ता ने संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 25 हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी राशि का मुचलके की शर्तों के अधीन कुल 4 पेज का जमानतीय आदेश जारी किया है। महिला की गंभीर शिकायत के बाद विभागीय जांच में आरोपों से घिरे लुणावत ने साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रखा है कि जिस मामले में उन पर रिश्वत का आरोप लगा है उक्त डंपर क्रमांक एमपी-09 जीएफ-7774 को उनके द्वारा 26 मार्च 2022 को गिट्टी अवैध परिवहन में पकड़ा था। उक्त मामले में विभागीय प्रकरण पश्चात डंपर शिवगढ़ पुलिस थाने को सौंपा गया था। इसके बाद महिला के पति के ऊपर 46 हजार 200 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया था।
यह था पूरा मामला
गौरतलब है कि घटना 30 मार्च 2022 की बताई जा रही है। महिला ने पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत पर रिश्वत और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की एफआईआर के अनुसार वह रिश्वत के 25 हजार रुपए पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत को देने 30 मार्च की शाम शिवगढ़ रोड स्थित मंदिर के पास पहुंची थी। इस दौरान महिला उसका पति व बच्चे कार में बैठे थे। महिला ने आरोप लगाया कि पूर्व उडऩदस्ता प्रभारी लुणावत ने पति को पानी की बोतल लेने भेजा था, फिर उसके जाते ही कहा कि दो दिन मेरे साथ बिताओगी तो 25 हजार रुपए नहीं लूंगा। 19 मई 2022 को महिला पुलिस थाने में एफआईआर हुई थी।