रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम में शादी समारोह में नाचने की बात पर विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने मुख्य आरोपी राहुल (25) को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी विक्की (25) को 1 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी ईश्वर नगर के रहने वाले हैं। यह घटना फरवरी 2020 में हुई थी।
सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2020 की है। शहर के ईश्वर नगर में गणेश नामक युवक की शादी थी। रात करीब 10.15 बजे मोहल्ले के लोग नाच रहे थे। इसी दौरान आरोपी राहुल और एक नाबालिग ने मोहल्ले के ही पवन उर्फ पोपट और अप्पू से मजाक करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
आरोपियों ने घेरकर किया था हमला
विवाद के बीच राहुल और नाबालिग ने चाकू निकाल लिया। वे पवन को जान से मारने की नीयत से चाकू लेकर उसके पीछे दौड़े। पवन जान बचाने के लिए नाले की तरफ भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे घेर लिया। राहुल और नाबालिग ने उसे चाकू मारा, जो पवन के कमर के नीचे पुढे पर लगा।
मोहल्ले के लोग बचाने दौड़े थे
इसी बीच दूसरा आरोपी विक्की एक अन्य नाबालिग के साथ वहां आ गया। उन्होंने ईंट और पत्थरों से पवन को मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग बचाने के लिए दौड़कर आए, तो राहुल, विक्की और दोनों नाबालिग वहां से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल पवन को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इन आधारों पर सुनाया कोर्ट ने सख्त फैसला
कोर्ट ने मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने राहुल डिंडोर को सश्रम आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, विक्की को 1 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों का केस बाल न्यायालय में चल रहा है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डन राय ने की।


