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मध्य प्रदेश : 5 लाख की रिश्वत लेने वाला CBN के सब इंस्पेक्टर को 5 साल की सजा

- पिता का नाम केस से हटाने के बदले मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त ने किया था गिरफ्तार

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मंदसौर, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के मंदसौर कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मंदसौर ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत 5 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 8 के तहत 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग इंदौर ने राजस्थान निवासी सुखलाल कुमावत के खिलाफ अफीम तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था। पूछताछ में सुखलाल ने पप्पू पंडित उर्फ कमलदास बैरागी का नाम लिया था। इसी मामले की जांच के दौरान सीबीएन (CBN) के सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक ने मुकेश पिता कमलदास बैरागी (निवासी मिडलाखेड़ा, जिला मंदसौर) से संपर्क किया। अभियुक्त सब इंस्पेक्टर पाठक ने कहा कि केस में उसके पिता का नाम आ रहा है और उन्हें बचाने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत देनी होगी। बाद में बातचीत के दौरान आरोपी 2 लाख 50 हजार रुपये लेने पर राजी हो गया। गौरतलब है कि संबंधित प्रकरण सीबीएन (CBN) का न होकर नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग इंदौर द्वारा विवेचित किया जा रहा था।

शिकायत के बाद लोकायुक्त ने बिछाया जाल

मुकेश बैरागी रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने का निर्णय लिया और 8 अगस्त 2016 को उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई।शिकायत की जांच के बाद 11 अगस्त 2016 को निरीक्षक कमल निगवाल के नेतृत्व में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने ट्रैप की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी मधुसूदन पाठक को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

2019 में पेश हुआ चालान, अब सुनाई सजा

उज्जैन लोकायुक्त ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण की और 9 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन गजराज सिंह चौहान तथा विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड़ ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।


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Aseem Raj Pandey
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वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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