रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
कोरोना संक्रमण काल मे बंद हुई कॉलेज की कक्षाएं अब फिर से शुरू होने जा रही है। विद्यार्थियों को वेक्सिनेशन डोज का प्रमाणपत्र के साथ पालकों की अनुमति भी साथ लेकर कॉलेज आना होगा।
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के निर्देशानुसार 15 सितम्बर से महाविद्यालयों में विद्याथियों की भौतिक रूप से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सत्र 2021-22 हेतु कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। अग्रणी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. वाय. के. मिश्र ने बताया कि जिला स्तर पर गठित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर जिले के महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की जावेगी।
डॉ. मिश्र ने बताया कि जिले के सभी महिवद्यालयों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं के लिये अलग-अलग समयसारणी बना कर अध्यापन कार्य किया जावेगा। सभी महाविद्यालय ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन करेंगे। महाविद्यालय में उपस्थित होने के लिये विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की सहमति के साथ स्वयं का घोषणा पत्र एवं वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य रहेगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कम से कम एक डोज वैक्सिनेशन का लिया है उन्हें ही महाविद्यालय में कक्षा में बैठने की अनुमित दी जावेगी। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को भी वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
कड़ाई से कराएंगे पालन
डॉ. मिश्र ने कहा की संस्था में कोविड-19 के सुरक्षा संबंधी निर्देशो का कडाई से पालन किया जाएगा। अध्यापन के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्षय में 15 सितंबर से 25 सितंबर तक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रबुद्धजन, शिक्षाविद एवं उद्योगपतियों के साथ 27 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यशाला आयोजित कर विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता तथा सामुदायिक जुडाव के लिये संबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिये व्यापक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार एवं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर विद्यार्थियों के लिये पुस्तकालय एवं छात्रावास भी प्रारंभ किए जाएंगे।
संख्या अधिक होने पर अलग से लगाएंगे बेच
महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में कोविड-19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक-पृथक समूह (बेच) बनाकर शैक्षणिक एवं प्रायोगिक कार्य संपादित किये जावेंगे। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित विद्यार्थी एवं स्टॉफ का संस्था में प्रवेश वर्जित रहेगा। महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त विद्यार्थियों एवं स्टॉफ को मास्क पहनना एवं कोविड-19 सुरक्षा मानको का पालन करना अनिवार्य होगा।