रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) जिला मुख्यालय पर फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले में अब मीडिएटर रईस खान पर भी धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने का केस दर्ज किया गया है। इस मामले के आरोपी न्यू तैयबिया स्कूल के सचिव के बयान के आधार पर मीडिएटर पर प्रकरण दर्ज हुआ है। वहीं बुधवार को सचिव की जमानत का आवेदन भी निरस्त कर दिया गया।

आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में एडमिशन नहीं देने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का मामला पिछले शनिवार को सामने आया था। सागोद रोड स्थित न्यू तैयबिया स्कूल के सचिव हुसैन इंजीनियर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने का केस Ratlam के डीडी नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया था। 21 नवंबर 2025 को केस दर्ज होने के बाद 22 नवंबर को आरोपी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में समाजजन ने Ratlam कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर बताया था कि स्कूल सचिव ने रईस खान (50) निवासी अरिहंत परिसर को आरटीई से जुड़े सर्टिफिकेट लाने के लिए अधिकृत किया था। इसके बदले उसे भुगतान भी किया गया था। रईस ने बताया था कि वह पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल से मान्यता प्रमाण-पत्र लेकर आएगा। उसी ने विभाग की सील लगी प्रमाणित प्रति देकर कहा था कि अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र भोपाल से जारी होकर डाक से आएगा। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को संबंधित विभाग से भोपाल से डाक द्वारा भेजा गया
मिडिएटर फरार, इसलिए नहीं मिली जमानत
प्रमाण-पत्र 19 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ। यही सर्टिफिकेट Ratlam कलेक्टर कार्यालय को दिया गया, जिसे जांच में फर्जी पाया गया। Ratlam डीडी नगर थाना टीआई अनुराग यादव ने बताया कि स्कूल सचिव के बयान पर मीडिएटर रईस खान पर भी धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि आरोपी हुसैन इंजीनियर की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने अपराध की गंभीरता, इस प्रकार के मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति और सह-आरोपी रईस खान के फरार होने के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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