21 C
Ratlām

रतलाम की बहुचर्चित लड़ाई में फिर आदेश : हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता मयंक जाट की जमानत की खारिज

रतलाम की बहुचर्चित लड़ाई में फिर आदेश : हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता मयंक जाट की जमानत की खारिज

– जमानत के आदेश के खिलाफ शासन ने दायर की थी याचिका

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम मुख्यालय पर बहुचर्चित वर्चस्व की लड़ाई में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शासन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी साक्ष्य और बहस में सामने आए तथ्यों के आधार पर कांग्रेस नेता मयंक जाट की जमानत निरस्त कर दी है। बहुचर्चित वर्चस्व की लड़ाई में  रतलाम की कोर्ट ने 15 माह पूर्व मयंक जाट को 6 साल की सजा सुनाई थी। उक्त फैसले पर हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता ने अपील कर 25 दिन जेल में रहकर जमानत पर छूटे थे। जमानत के जो आधार थे उसे शासन के अधिवक्ता ने चैलेंज कर निरस्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 

गौरतलब है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद व मेयर इन काउंसिल सदस्य (एमआईसी) भगतसिंह भदौरिया एवं मयंक जाट की गैंग के बीच 29 जनवरी 2012 की रात वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान उनके बीच मारपीट और पिस्टल से फायरिंग भी हुई थी। तलवारों से भी एक-दूसरे पर हमला हुआ था। एक पक्ष के मयंक जाट, भूपेश नेगी, ऋषि जायसवाल तथा दूसरे पक्ष से रितेश भदौरिया व रवि मीणा घायल हुए थे। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। एक पक्ष की तरफ से मयंक जाट व दूसरे पक्ष की तरफ से रितेश भदौरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में 26 नवंबर 2022 को रतलाम के तृतीय अपर जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी बिंदुओं पर बहस और साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों को सजा सुनाई थी। भदौरिया गुट के 4 आरोपियों को 7-7 साल व मयंक जाट गुट के 7 आरोपियों को 6-6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से मयंक जाट को 21 दिसंबर 2022 को जमानत मंजूर की थी। 2 फरवरी 2024 को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जमानत लेते समय अदालत के समक्ष यह गलत कहा था कि अपीलकर्ता मयंक जाट के कब्जे से कोई जब्ती नहीं हुई थी। जाट से पिस्तौल की जब्ती व बैलिस्टिक रिपोर्ट को भी अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था। इसके बाद जमानत निरस्त की अपील के दौरान शासन ने प्रमुखता से साक्ष्यों के आधार पर यह बताया था कि मयंक से जब्त पिस्तौल चालू हालत में पाई गई और उक्त पिस्तौल से ही मौके पर फायर हुए थे। आदेश में ट्रायल कोर्ट को मयंक जाट की गिरफ्तारी के लिए विधि अनुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।


Website Design By

KAMAKSHI WEB

CONTACT : +91-9753910111


 

Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!