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Ratlam  : महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

- बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर ले गया था आरोपी, पीएनटी कॉलोनी में रातभर बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

Ratlam rape accused sentenced

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।  रतलाम (Ratlam) के स्टेशन रोड क्षेत्र से एक महिला को एक वर्ष पूर्व जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर की अदालत ने सुनाया।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी के अनुसार घटना 28 फरवरी 2024 की है। आरोपी दिलीप (19) पिता पीरचंद, निवासी ग्राम बाली थाना सरवन, अपने दो साथियों बहादुर (23) निवासी ग्राम अमरपुरा और प्रकाश (20) निवासी ग्राम जंबूरिया के साथ रतलाम (Ratlam) आया था। तीनों शाम करीब 6 बजे दो अलग-अलग बाइकों से स्टेशन रोड पहुंचे। उस समय पीड़िता अपने भांजे के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान आरोपी दिलीप ने महिला का हाथ पकड़कर उसे धमकाया और जबरन अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। वहीं, उसके साथ मौजूद भांजे को आरोपी के दोनों साथियों ने जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा लिया।

रातभर बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म

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इसके बाद आरोपी महिला और उसके भांजे को पीएनटी कॉलोनी स्थित एक कमरे में ले गए। वहां महिला को रातभर बंधक बनाकर रखा गया और आरोपी दिलीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला के भांजे को अन्य दो आरोपियों ने दूसरे कमरे में बंद करके रखा।

पीड़िता का भाई पहुंचा था घटनास्थल

घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता का भाई अगले दिन सुबह करीब 7 बजे पीएनटी कॉलोनी पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। इसके बाद वह अपनी बहन और भांजे को लेकर स्टेशन रोड थाने पहुंचा, जहां पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।

आरोपी की पॉजिटिव आई डीएनए रिपोर्ट 

रतलाम (Ratlam) पुलिस ने जांच पूरी कर अप्रैल 2024 में अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 37 दस्तावेज पेश किए गए। आरोपी दिलीप की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। अदालत में पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना का विस्तृत बयान दिया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दिलीप को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अन्य दो आरोपी बहादुर और प्रकाश को दोषमुक्त कर दिया गया।


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Aseem Raj Pandey
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वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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