

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam ) जिला मुख्यालय पर राजस्व विभाग की उदासीनता या फिर सांठगाठ कुछ ऐसी है कि वह बेशकीमती सरकारी जमीन को मुक्त नहीं करवा पा रहा है। दरअसल मामला रतलाम (Ratlam) के प्राइवेट स्कूल सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी का है। यहां पर दो अलग-अलग सर्वे की कुल 18 हजार स्क्वेयर फीट सरकारी जमीन पर सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) का खेल मैदान, टर्फ विकेट के अलावा बॉलीबॉल ग्राउंड बनाकर नियमों का मखौल उड़ाया है। उच्च स्तरीय शिकायत के बाद आंखें मूंदे बैठे रतलाम (Ratlam) जिला प्रशासन का राजस्व विभाग ने औपचारिकता इतनी निभाई कि 7 माह पहले महज 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। स्कूल संचालक ने तहसीलदार कोर्ट से जारी आदेश के 5 माह बाद जुर्माना भरा। खास बात यह है कि तहसीलदार कोर्ट में जांच के बाद जारी आदेश के अब तक 9 माह बीत चुके हैं, लेकिन रतलाम (Ratlam) जिला प्रशासन ने करोड़ो की सरकारी जमीन को मुक्त कराने की हिम्मत नहीं दिखाई।


सैलाना रोड स्थित गंगा सागर कॉलोनी के समीप नियम विपरीत संचालित सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) का 90 प्रतिशत खेल मैदान का हिस्सा सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर बनाने का सामने आया है। मामले की उच्च स्तर पर हुई शिकायत के बाद रतलाम सिटी तहसीलदार कोर्ट ने इसके लिए दोषी ठहराते हुए सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर राकेश देसाई पर 50 हजार रुपए का जुर्माना ठोका था। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया है। यह बात अलग है कि स्कूल डायरेक्टर के रसूख तले जिम्मेदार अधिकारी इतने दबे हुए हैं कि अभी तक वे अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं उठा पाए हैं। इधर वंदेमातरम् NEWS ने मुद्दे पर चर्चा के लिए सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर राकेश देसाई से चर्चा करनी चाही, लेकिन वह लगातार सवालों से पल्ला झाड़ते मिले।



मार्च 2025 की शिकायत में उजागर हुआ मामला
बता दें कि सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर द्वारा दो अलग अलग सर्वों की कुल 18 हजार स्क्वेयर फीट सरकारी जमीन को अवैध तरीके से हथियाने की उच्चस्तर पर शिकायत के बाद तत्कालीन कलेक्टर राजेश बाथम ने राजस्व विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। रतलाम सिटी तहसीलदार कोर्ट द्वारा करीब 7 माह पूर्व सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर राकेश पिता दिनकर देसाई निवासी टीआईटी रोड भूत बंगला रतलाम के विरुद्ध एक आदेश पारित किया था। इसके अनुसार स्कूल संचालक द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सर्वे क्रमांक 124 की नाले की 0.670 हेक्टेयर भूमि में से 0.150 हेक्टेयर (16 हजार स्क्वेयर फीट) पर आरसीसी कर अतिक्रमण और सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के पिछले गेट की तरफ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सर्वे क्रमांक 122 के एक हिस्से पर करीब 2 हजार स्क्वेयर फीट पर अवैध कब्जा पाया था। जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कोर्ट द्वारा मप्र भू-राजस्व संहिता 1956 की धारा 248 (1) के तहत स्कूल संचालक देसाई पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। तहसीलदार कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक और हलका पटवारी को स्कूल के अतिक्रमण को हटाने का आदेश भी दिया था।



स्कूल की मान्यता पर भी हो चुके अब सवाल खड़े

खास बात यह है कि किसी भी स्कूल के संचालन के लिए प्राप्त की जाने वाली अनुमति को बारीकी से जांचा जाता है, लेकिन सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के लिए प्राप्त अनुमति में सरकारी 18 हजार स्क्वेयर फीट जमीन को हड़प कर खेल मैदान दर्शाया और दिल्ली से जिम्मेदारों ने आंख मूंद कर स्कूल की मान्यता भी जारी कर दी। वंदेमातरम् NEWS के पास उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मामले की जांच तत्कालीन राजस्व निरीक्षक (वृत-2) शुभम तिवारी तथा हलका नंबर 19 (बरबड़) के पटवारी राजेश रावल ने की थी। इस दौरान पंचनामे भी बनाए गए थे और जांच के दौरान समय समय पर कई मर्तबा सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर राकेश पिता दिनकर देसाई निवासी टीआईटी रोड भूत बंगला रतलाम को नोटिस भी जारी हुए थे। इनमें स्कूल प्रशासन द्वारा नाले पर आरआरसी से पक्का कर उस पर टर्फ मैदान बना कर उपयोग करने की पुष्टि हुई थी। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को स्कूल संचालक राकेश देसाई को अंतिम नोटिस जारी स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।
डायरेक्टर देसाई का सरकारी जवाब कुछ ऐसा
सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) के डायरेक्टर राकेश पिता दिनकर देसाई निवासी टीआईटी रोड भूत बंगला रतलाम ने मई 2025 में लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। इसमें बताया था कि उन्होंने स्कूल स्थापना के उद्देश्य से 5 जुलाई 2008 को सर्वे क्रमांक 97/2, 123, 125 एवं 126 की कुल 1.500 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी। इस पर स्कूल का निर्माण हो चुका है। स्कूल की भूमि पास की भूमि से करीब 10 फीट नीचे है। अतः कतिपय अधिकारियों की सलाह पर नाले वाली जगह 4 पाइप डालकर जगह समतल की गई, वहां कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। आसपास कॉलोनी बन चुकी हैं इससे अब नाले में ज्यादा पानी भी नहीं आता। स्कूल संचालक ने राजस्व विभाग की जांच और पंचनामे को एकतरफा बताया था। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को मान्य नहीं किया।
साढ़े 5 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन पर कब्जा
गौर करने वाली बात है कि सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) प्रबंधन द्वारा जितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह 18 हजार वर्गफीट से अधिक है। जमीनों से जुड़े जानकारों की मानें तो जिस क्षेत्र में यह सरकारी भूमि को हथिया गया है, वहां वर्तमान में जमीनों के दाम कम से कम 3 हजार से 3 हजार 500 रुपए वर्गफीट है। इस मान से सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) द्वारा अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन की बाजार कीमत साढ़े 5 करोड़ से अधिक की लागत की है।
स्कूल परिसर से गुजर रही धोलावाड हाई टेंशन लाइन
जानकारों के अनुसार नियमानुसार कोई भी निर्माण करते समय नाले के बाद 18 मीटर जगह छोड़ना जरूरी है। सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी (Sai Shree International Academy) प्रशासन ने इसका पालन नहीं करते हुए नाले को ही अपनी जद में ले लिया और बाहर स्कूल का गेट और बाउंड्रीवॉल भी बना डाली। इतना बड़ा मैदान होने के बाद भी विद्यार्थियों के वाहन गंगासागर कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर ही खड़े रहते हैं जिससे हादसे का अंदेशा बना रहता है। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर से धोलावाड हाई टेंशन लाइन की गाइडलाइन का पालन भी यहां नहीं हुआ है। इन तमाम नियमों को दरकिनार करने के बाद भी सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी का संचालन बखूबी हो रहा है और जिम्मेदार मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं।
जल्द करेंगे जमीन को अतिक्रमण मुक्त
सांई श्री इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की जांच के बाद जुर्माने की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। जल्द ही सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। – ऋषभ ठाकुर, शहर तहसीलदार (रतलाम – मध्य प्रदेश)

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