रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
रतलाम में कॉलोनाइजर अनिल झालानी सहित उसके अन्य पार्टनरों के खिलाफ कॉलोनी एक्ट के विपरीत कार्य पाते हुए प्रशासन ने बंधक भूखंड राजसात करने का महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया। 7.83 करोड़ से अधिक लागत के उक्त विकास कार्य प्रशासन भूखण्ड विक्रय कर प्राप्त राशि से करवाएगा। इस आदेश के बाद विकास कार्य नहीं करने वाले कॉलोनाइजर और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया।
कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर रचना हाउसिंग कॉलोनी के अनिल पिता कृष्णकुमार झालानी, भागीदार प्रवीण पिता मोहनलाल सेलवड़िया सहित भूमि स्वामी भागीदार अभय पिता राजमल कोठारी एवं रमेशचंद्र जैन के खिलाफ बंधक भूखण्ड राजसात करने का आदेश जारी किया। आदेश में लिखा गया है कि रचना हाउसिंग कॉलोनी को दिसंबर-2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए 3 वर्ष का समय दिया गया था। 8 वर्ष का समय बीतने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम की और से समय-समय पर कॉलोनाइजरों को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए। इसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर नगर निगम की ओर से फरवरी 2022 में अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया था। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।
पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भूखंडों का विक्रय
विकास कार्य और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कॉलोनीनाइजर अनिल झालानी सहित उसके पार्टनरों द्वारा आवासीय भूखंडों का विक्रय कर कालोनी एक्ट के विपरीत कार्य किया। आदेश में स्पष्ठ शब्दों में लिखा कि विकास कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य जिसकी लागत लगभग 7.83 करोड़ रुपए है, समय सीमा में पूर्ण होना संभव नहीं है।निगमायुक्त सोमनाथ झरिया ने अनियमितता और लापरवाही पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20 अनुसार कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर बंधक भूखंडों को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए हैं ।