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Friday, June 27, 2025

तस्कर को सजा :  मादक पदार्थ तस्करी में अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार रुपए का अर्थदंड

– यात्री प्रतिक्षालय के सामने से हुआ था गिरफ्तार

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
जिले के जावरा की कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी में अभियुक्त इलियास अली (55) पिता अब्बास अली बोहरा निवासी बोहराबाखल ( जावरा ) को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपए से अर्थदंडित भी किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अभियुक्त इलियास बोहरा को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने वंदेमातरम् न्यूज को बताया जावरा एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने सोमवार को उक्त महत्वपूर्व फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश शर्मा द्वारा अपने निर्णय में अभियुक्त इलियास अली पिता अब्बास अली बोहरा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15/बी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए से दण्डित किया है।

यात्री प्रतिक्षालय के सामने से हुआ था गिरफ्तार
विशेष लोक अभियोजक मनावरे ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को औद्योगिक क्षेत्र थाना (जावरा) ने मुखबीर सूचना पर मय फोर्स के बरगढ फंटे यात्री प्रतिक्षालय के सामने अभियुक्त इलियास अली के हाथ में बोरी लेकर खड़ा पाया था। बोरी की तलाशी ली तो उसमें 38 किलो मादक पदार्थ डोडाचुरा पावडर पाया था।

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Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com
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