


रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। कांग्रेस नेत्री एवं रतलाम (Ratlam) नगर निगम की तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी पर वर्ष 2014 में हुए जानलेवा हमले के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा पाने वाला अभियुक्त वैभव बैरागी ढाई माह बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब रतलाम एसपी अमित कुमार ने उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। कोर्ट पहले ही उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर चुकी है। इसके बावजूद अभियुक्त का पता नहीं चलने पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
बता दें कि 31 जुलाई 2026 को सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की कोर्ट ने बहुचर्चित मामले में अभियुक्त वैभव बैरागी और चंदन शर्मा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, तरुण सांखला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया था। फैसला सुनाए जाने के दौरान वैभव बैरागी कोर्ट में मौजूद नहीं था। सजा सुनाने के बाद से ही उसके फरार होने का मामला सामने आया। अब गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने इनाम घोषित कर तलाश तेज कर दी है।
स्थायी वारंट के बाद अब 5 हजार का इनाम
यास्मीन शेरानी पर जानलेवा हमले के मामले में दोषसिद्ध होने के बावजूद वैभव बैरागी का जेल नहीं पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। अदालत ने उसकी अनुपस्थिति और फरारी को देखते हुए स्थायी वारंट जारी किया है। अब रतलाम एसपी अमित कुमार ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए गए हैं।
निगम परिसर के बाहर चलाई थी गोली
अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना के अनुसार, 27 सितंबर 2014 को दोपहर करीब 12.30 से 1 बजे के बीच यास्मीन शेरानी नगर निगम परिसर से निकलकर अपनी कार में बैठ रही थीं। इसी दौरान चेहरे पर कपड़ा बांधे एक युवक वहां पहुंचा और उन पर गोली चला दी। गोली उनकी गर्दन में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर गईं थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि गोली चलाने वाला आरोपी कुछ दूरी पर हेलमेट लगाए बाइक के साथ खड़े अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों वहां से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल यास्मीन शेरानी को पहले रतलाम में उपचार दिया गया, इसके बाद उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया था।
हेलमेट में मिले बालों के डीएनए से जुड़ी अहम कड़ी
पुलिस ने जांच के दौरान वारदात के बाद रास्ते में फेंका गया हेलमेट बाईजी का वास क्षेत्र से बरामद किया था। हेलमेट में मिले बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में डीएनए चंदन शर्मा से मेल खाने की बात सामने आई। यह साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया था। जांच में वैभव बैरागी की पहचान गोली चलाने वाले हमलावर के रूप में हुई। अदालत ने वैभव बैरागी निवासी श्रीमालीवास और चंदन शर्मा निवासी कस्तूरबा नगर को हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, तरुण सांखला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई। मामले में हरिओम मारू और अनुराग लोखंडे को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
उसी दिन हुई थी कपिल राठौड़ की हत्या, शहर में लगा था कर्फ्यू
यास्मीन शेरानी पर गोली चलाए जाने के कुछ घंटे बाद, इसी दिन दोपहर करीब 2.20 बजे रतलाम रोडवेज बस स्टैंड स्थित होटल संचालक कपिल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी। लगातार हुई इन दोनों गंभीर वारदातों से रतलाम में तनाव की स्थिति बन गई थी। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू करना पड़ा था। यास्मीन शेरानी पर हुआ हमला और उसके बाद की घटनाएं रतलाम के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रही हैं। अब इस मामले में सजा पाने वाले वैभव बैरागी के ढाई माह बाद भी फरार रहने और उस पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित होने से एक बार फिर यह मामला चर्चा में है।
टीम तलाश में जुटी
फरार अभियुक्त वैभव बैरागी की गिरफ्तारी के लिए टीम तलाश में जुटी है। फरार अभियुक्त के खिलाफ इनाम घोषित हो चुका है। अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। – मुनींद्र गौतम, टीआई – स्टेशन रोड थाना (रतलाम – मध्यप्रदेश)
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