

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। छह वर्ष पूर्व रतलाम (Ratlam ) के नाहरपुरा क्षेत्र में चाकूबाजी के मामले में कोर्ट ने आरोपी अभय उर्फ अब्बू पीतलिया को तीन अलग-अलग मामलों में कुल 18 वर्ष (6-6-6 वर्ष) का सश्रम कारावास और कुल ₹9000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड भी लगाया गया। इस प्रकार आरोपी को कुल 20 वर्ष की सजा और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।


इस महत्वपूर्ण मामले में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक चौहान ने बताया कि फरियादी हरीश चौहान ने दिनांक 25 मार्च 2019 को सिविल हॉस्पिटल रतलाम (Ratlam) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अभय पीतलिया वाहन खड़े करने को लेकर आए दिन झगड़ा करता था। घटना वाले दिन शाम 6 बजे आरोपी ने पहले हरीश के पिता गोवर्धन चौहान से विवाद किया और गाली-गलौज के बाद चाकू से पेट तथा हाथ पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फरियादी हरीश जब बचाव के लिए आगे बढ़ा तो आरोपी ने उसके सीने पर चाकू से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान हरीश का भाई प्रमोद बीच-बचाव करने पहुंचा, तो आरोपी ने उसके चेहरे और आंख के पास जानलेवा वार किया। बाद में सुनील राठौर द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।



दोनों पक्षों पर मामला हुआ था दर्ज
घटना के बाद रतलाम (Ratlam) के थाना माणक चौक में अपराध क्रमांक 137/2019 के तहत धारा 307 एवं 294 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, आरोपी अभय की रिपोर्ट पर भी गोवर्धन, हरीश व विमल चौहान के विरुद्ध धारा 323, 294 भादवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज किया गया।



कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
न्यायाधीश मंडोरिया द्वारा निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी अभय पीतलिया को तीनों व्यक्तियों को जान से मारने की नीयत से प्राणघातक चोट पहुंचाने का दोषी पाया। समानांतर चले क्रॉस प्रकरण में गोवर्धन, हरीश व विमल चौहान को धारदार हथियार से मारपीट करने का दोषी पाया गया और प्रत्येक को 6-6 माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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