
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) में कोर्ट (court) ने पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने वाले बदमाश कार्तिक पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रतलाम कोर्ट (Ratlam court) के न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने यह फैसला लिया है। बदमाश कार्तिक पाटीदार ने 4 नवम्बर 2025 की रात रतलाम (Ratlam) के थाना माणक चौक में पदस्थ आरक्षक अविनाश मिश्रा और उनके सहयोगी प्रधान आरक्षक के साथ करमदी रोड पर अभद्रता कर रंगदारी दिखाने की कोशिश की थी।
रतलाम कोर्ट (Ratlam court) के अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि घटना 4 नवम्बर 2025 की रात की है। रतलाम (Ratlam ) के माणक चौक थाना में पदस्थ आरक्षक अविनाश मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सर्किल भ्रमण के दौरान करमदी रोड पर अपराधिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर वह चीता पार्टी के प्रधान आरक्षक राजेश मईडा के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां पर बदमाश आरोपी कार्तिक पाटीदार, कान्हा जाट, अजय जाट, मोहित राठौर, मोनिश और सुनील मचार बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ खड़े मिले।
जब पुलिस कर्मचारियों ने सुनसान स्थान पर भीड़ इकट्ठा न करने और वहां से हटने के लिए कहा तो आरोपी अजय जाट और कान्हा जाट ने आरक्षक अविनाश मिश्रा के साथ धक्का-मुक्की की और उनके सीने पर मुक्के मारे, जिससे उन्हें अंदरूनी चोट आई। बीच-बचाव करने आए प्रधान आरक्षक राजेश मईडा के साथ भी आरोपियों ने दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की तथा कान्हा जाट ने उनकी वर्दी की कॉलर पकड़कर खींचा, जिससे वर्दी के बटन टूट गए।
बदमाशों ने गालियां देकर मचाया था उत्पात
सभी आरोपियों ने गलियां देते हुए सरकारी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया और दाहिनी तरफ का इंडिकेटर तोड़ दिया। आरोपियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के बाद थाना माणक चौक में अपराध क्रमांक 563/25 धारा 132, 121(1), 296, 324(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में बदमाश आरोपी कार्तिक पाटीदार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और घटना की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त कर दिया है।


