रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिलाध्यक्ष के साथ रेलकर्मी द्वारा धोखाधड़ी करने का मांमला प्रकाश में आया है। मामले मेंं रविवार को औद्योगिक पुलिस थाने में रेलकर्मी के खिलाफ 11.40 लाख रुपए का प्रकरण दर्ज किया है।
सब इंस्पेक्टर जितेंद्रसिंह कनेश के अनुसार फरियादी अनुराग पिता महेश लोखंडे निवासी कस्तुरबा नगर (अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिलाध्यक्ष) की शिकायत पर जांच उपरांत रेलकर्मी (डीजल शेड में कार्यरत) हेमंत पिता लक्ष्मण राव निवासी गोकुल धाम के खिलाफ आपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि उक्त आरोपी हेमंत राव द्वारा मकान विक्रय करने का 30 लाख रुपए में फरियादी अनुराग लोखंडे से किया था। 20 जुलाई 2019 से 20 जून 2020 के बीच हुए उक्त मकान के विक्रय अनुबंध नोटरी द्वारा संपादित की गई थी। फरियादी लोखंडे ने बयाना के कुल 6 लाख 40 हजार रुपए में से 3 लाख नगद एवं 3 लाख 40 हजार रुपए चैक के माध्यम से दिए थे। इस के बाद आरोपी ने निजी आवश्यकता बताकर 5 लाख रूपए और हड़प लिए उक्त आरोपी हेमंत राव द्वारा फरियादी लोखंडे को मकान विक्रय नहीं किया एवं उक्त बयाने की राशि भी नहीं लोटाई। अनुबंध के विपरित मकान अलकापुरी निवासी राजेंद्रकुमार जैन को विक्रय कर धोखाधड़ी की। जांच में फरियादी लोखंडे के साथ हुए छल के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।