
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। वर्ष 2014 में कांग्रेस नेत्री एवं रतलाम (Ratlam) नगर निगम की तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी पर हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
27 सितंबर 2014 को हुआ था हमला
अपर लोक अभियोजक सौरभ सक्सेना के अनुसार, घटना 27 सितंबर 2014 की दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की है। उस समय यास्मीन शेरानी नगर निगम परिसर से निकलकर अपनी कार में बैठ रही थीं। तभी चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए एक युवक ने उन पर गोली चला दी। गोली उनकी गर्दन में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ीं थी।
डीएनए जांच बनी अहम सबूत
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कुछ दूरी पर हेलमेट पहनकर बाइक के साथ खड़े अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों घटनास्थल से फरार हो गए थे। भागते समय आरोपी ने अपना हेलमेट बाईजी का वास क्षेत्र में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान हेलमेट बरामद कर उसमें मिले बालों का डीएनए परीक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट आरोपी चंदन शर्मा से मेल खा गई। यह साक्ष्य मामले की जांच में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
तीन दोषी, दो आरोपियों को मिली राहत
पुलिस ने इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया था। जांच के दौरान वैभव बैरागी की पहचान गोली चलाने वाले हमलावर के रूप में हुई । अदालत ने वैभव बैरागी (श्रीमालीवास निवासी) और चंदन शर्मा (कस्तूरबा नगर निवासी) को हत्या के प्रयास के अपराध में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, तरुण सांखला को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। दूसरी ओर, हरिओम मारू और अनुराग लोखंडे को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
हमले के कुछ घंटे बाद हुई थी हत्या
बता दें कि यास्मीन शेरानी को गोली लगने के बाद प्राथमिक उपचार के उपरांत इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया था। इसी दिन दोपहर करीब 2:20 बजे रतलाम रोडवेज बस स्टैंड स्थित होटल संचालक कपिल राठौड़ की हत्या कर दी गई थी। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू करना पड़ा था।
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