
शाजापुर/रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्यप्रदेश के शाजापुर में तंत्र-मंत्र और जादू-टोने का भय दिखाकर नर्स के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि शातिर आरोपी हिंदू महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार बनाता था। मामले में उज्जैन जिले के बड़नगर निवासी निजी बस ऑपरेटर शकीरा शाह उर्फ राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी पीड़िता को रतलाम (Ratlam) जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी और अजमेर भी ले गया था, जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी पर अपने एक साथी से भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और नकदी, मंगलसूत्र व स्कूटी हड़पने के आरोप हैं।
शाजापुर पुलिस के अनुसार 39 वर्षीय नर्स की आरोपी से 3 जुलाई 2026 को जबलपुर से शाजापुर आते समय ट्रेन में मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र और धागा करने वाला बताते हुए दावा किया कि पीड़िता के ससुराल पक्ष ने उस पर जादू-टोना कराया है। उसने परिवार पर संकट आने का डर दिखाकर मोबाइल नंबर ले लिया।
पीड़िता का आरोप है कि अगले दिन आरोपी उसके शाजापुर स्थित किराए के कमरे पर पहुंचा और तांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर कपड़े उतरवाकर डोरा बनाने की बात कही। कुछ दिन बाद उसने कहा कि जादू-टोने का असर खत्म करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है। इसी बहाने उसने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी और बाद में अजमेर भी ले गया, जहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि परेशानी पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी दूसरे पुरुष से भी संबंध बनाने होंगे। आरोप है कि वह अपने एक साथी को कमरे पर लेकर आया और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिए गए।
आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता से 4 लाख 10 हजार रुपये, सोने का मंगलसूत्र और बाद में एक्टिवा स्कूटी व उसके दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा 50 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग करते हुए ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी दो जूनियर सहकर्मियों को भी उसने कमरे पर बुलाया था। वहां आरोपी ने उनके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद दोनों वहां से चली गईं।
शाजापुर पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आरोपी शकीरा शाह उर्फ राजू उर्फ गुड्डू, निवासी बड़नगर (जिला उज्जैन) निजी बस ऑपरेटर है। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मामले में उसके साथी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(1), 64(2)(m), 318(4), 308(2), 351(3) और 75(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इन धाराओं में बार-बार दुष्कर्म, गंभीर परिस्थितियों में दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।
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