Ratlam Shooting Incident : आरोपी अजय उर्फ गट्टू की दूसरी बार भी जमानत याचिका खारिज

- पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड बना जमानत याचिका निरस्त का मुख्य आधार

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Ratlam Shooting Incident

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। दो माह पूर्व रतलाम (Ratlam) के सराफा व्यापारी कमल सोनी के सैफी नगर स्थित घर पर दिनदहाड़े फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी अजय उर्फ गट्टू पिता हरिराम चौहान को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आरोपी की ओर से प्रस्तुत दूसरी जमानत याचिका को न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। दूसरी बार लगातार खारिज हुई जमानत याचिका के पीछे प्रमुख कारण आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड प्रमुख हैं।

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अपर लोक अभियोजक विवेक उपाध्याय ने बताया कि वारदात 19 जून 2026 को दोपहर करीब 3:16 बजे की है। फरियादी कमल सोनी के घर के बाहर बाइक से आरोपी पहुंचे थे। बाइक सवार एक आरोपी ने फरियादी की पत्नी मनीषा सोनी को जान से मारने की नीयत से पिस्टल से गोली चलाई थी। मनीषा ने झुककर अपनी जान बचाई, जबकि गोली लगने से घर की खिड़की का कांच टूट गया था। घटना के बाद दीनदयाल नगर थाना में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने फरियादी और अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा फरियादी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

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जांच में जोड़ी गईं अन्य धाराएं भी

अपर लोक अभियोजक विवेक उपाध्याय ने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ गट्टू सहित पूर्व बजरंग दल संयोजक वीनू शर्मा सहित शेष अन्य आरोपियों की भूमिका और आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में विवेचना की गई है। इसके बाद प्रकरण में अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। 

रतलाम कोर्ट में पेश हो चुका है चालान

पुलिस जांच पूरी होने के बाद पूर्व बजरंग दल संयोजक वीनू शर्मा सहित आरोपी अजय उर्फ गट्टू सहित शेष अन्य आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। केस डायरी में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आरोपी के स्वामित्व की होने का उल्लेख भी किया गया है।

पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने रखा

अभियोजन ने आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। केस डायरी में थाना स्टेशन रोड और थाना माणकचौक से संबंधित उसके पूर्व अपराधों का उल्लेख बताया गया है। बता दें कि आरोपी अजय उर्फ गट्टू का पहला जमानत आवेदन 3 अगस्त 2026 को निरस्त हो चुका था। वर्तमान दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पहली याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में ऐसा कोई साक्ष्य परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सके। मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए न्यायालय ने अजय उर्फ गट्टू की दूसरी बार भी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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