


रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) जिले के जावरा के छह बदमाश युवकों पर चित्तौड़गढ़ के एक दिव्यांग व्यक्ति से बिजनेस में निवेश के नाम पर करीब 15 लाख रुपए लेने और बाद में रकम वापस नहीं करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बाइक और प्रॉपर्टी कारोबार में निवेश कराने तथा बिना काम किए अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया था। शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।



हादसे के बाद आरोपियों से हुई थी पहचान
पुलिस के अनुसार, चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर सेक्टर-4 निवासी 33 वर्षीय राहुल सिंह राठौर ने शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। हादसे में उसका एक पैर गंभीर रूप से घायल होकर टूट गया, जिसके बाद वह दिव्यांग हो गया। करीब 7-8 महीने पहले उसकी पहचान जावरा निवासी अर्पित पोरवाल और उसके साथियों से हुई।



घर बैठे कमाई का दिया भरोसा
राहुल का आरोप है कि आरोपियों ने उसे बताया कि वे बाइक और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग होने के कारण वह काम या मजदूरी नहीं कर सकता, इसलिए उनके कारोबार में पैसा निवेश करने पर उसे बिना काम किए घर बैठे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आरोपियों की बातों पर भरोसा कर उसने करीब 15 लाख रुपए अलग-अलग ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से आरोपियों के परिचितों के बैंक खातों में जमा कराए।
शुरुआत में 6 लाख लौटाए, फिर किया इनकार
शिकायत के मुताबिक, निवेश के बाद आरोपियों ने शुरुआत में रिटर्न के नाम पर करीब 6 लाख रुपए का भुगतान किया। इससे पीड़ित का भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद आरोपियों ने न तो तय रिटर्न देना जारी रखा और न ही मूलधन वापस किया। आरोप है कि रकम मांगने पर वे बाद में मुकर गए।
थाने से कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट पहुंचा पीड़ित
राहुल ने मामले की शिकायत चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस से की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी फरियाद पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय में निजी परिवाद पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू
कोर्ट के आदेश के बाद 20 अगस्त को चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने रतलाम (Ratlam) जिले के जावरा निवासी अर्पित पोरवाल, अभिषेक चौहान, अंकित अग्रवाल, निखिल पोरवाल, रवि पोरवाल और अमन चौहान के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं।

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