27.9 C
Ratlām

फैसला : सुपारी किलर को आजीवन कारावास, 32 गवाहों के बयान रहे न्याय में अहम

रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
छह वर्ष पूर्व महिला की चाकू से गला रेत नृशंस हत्या के मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला आया है। न्यायालय ने 32 अहम गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर महिला की हत्या करने वाले सुपारी किलर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला की हत्या को अभियुक्त ने महज 15 हजार रुपए की सुपारी लेकर अंजाम दिया था।

शुक्रवार को जावरा न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविप्रकाश जैन ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया प्रकरण की सफल पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने की। प्रकरण में अभियुक्त रामलाल उर्फ राजेश पिता मोतीलाल पंवार (35) निवासी नागपुरा (जिला उज्जैन) को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5 हजार -रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी मिट्ठू उर्फ अमानत पिता शफी खान निवासी हैलावाडी (उज्जैन) को दोषमुक्त किया। प्रकरण में अभी एक अन्य आरोपी शेरू पिता फखरुद्दीन निवासी बेगमबाग (उज्जैन) फरार है।

इस तरह वारदात को दिया था अंजाम
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस ने बताया कि17 जुलाई 2016 को औद्योगिक क्षैत्र थाना जावरा पर सूचना मिली थी कि ग्राम नाउखेडी में ईश्वरसिंह के खेत पर स्थित कुएं में एक अज्ञात महिला का शव है। पुलिस द्वारा घटना स्थल से अज्ञात महिला का शव कुएं से बाहर निकलवाकर गला कटा तथा शरीर पर चोट के निशान पाए थे। गुमशुदगी के आधार पर मृतिका के फोटोग्राफ्स से पति गणेशलाल गुर्जर निवासी मक्सीरोड (उज्जैन) व उसके पुत्र भरत ने पहचान सुगनबाई गुर्जर के रूप में की। मृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी अमानत उर्फ मिट्ठू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया था कि शेरु मंसुरी व रामलाल उर्फ राजेश को सुगनबाई की हत्या करने की सुपारी 15 हजार रुपए में दी थी। उन दोनो ने सुगनबाई की चाकू से गला काट हत्या कर लाश कुएं में फेक दी थी।


Website Design By

KAMAKSHI WEB

CONTACT : +91-9753910111


 

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!