

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) स्थित औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और अपना नाम तन्नु बताया। आरोप है कि 1 नवंबर 2026 को नाबालिग को घर में अकेला पाकर आरोपी जबरन अंदर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के शोर मचाने पर उसका भाई और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तथा आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान तनवीर अब्बासी के रूप कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

खेत पर आते-जाते करता था पीछा
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब एक महीने पहले वह जामफल के खेत पर काम करने जाती थी। इसी दौरान आरोपी वहां घूमता रहता था और उसका पीछा करता था। एक दिन आरोपी ने रास्ते में रोककर उससे बातचीत करने की इच्छा जताई। युवती ने उसे पीछा नहीं करने की हिदायत दी, लेकिन इसके बावजूद वह उसका पीछा करता रहा। पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने अपना नाम तन्नु बताया और उसे मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। आरोपी उसे मिलने के लिए बुलाता था, लेकिन वह उससे मिलने नहीं गई।
दरवाजा बंद कर वारदात को दिया अंजाम
शिकायत के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 12.30 बजे आरोपी ने फोन कर नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया। उसके नहीं आने पर वह कुछ देर बाद उसके घर पहुंच गया। उस समय घर में पीड़ित अकेली थी और बर्तन धो रही थी।आरोपी घर के आगे के दरवाजे से अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर पीछे युवती के पास पहुंच गया। नाबालिग ने उसके घर में आने पर सवाल किया तो उसने विरियाखेड़ी से आने और उससे मिलने की बात कही। इसके बाद आरोपी उसे घर के अंदर ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने और शोर मचाने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी।
पूछताछ में सामने आई असली पहचान
पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई घर के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंचा। भाई को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन भाई और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम तनवीर पिता रफीक अब्बासी निवासी बिरियाखेड़ी, रतलाम बताया। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने वास्तविक पहचान छिपाकर उसे तन्नु नाम बताया था और इसी आधार पर उससे जान-पहचान बढ़ाई। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पॉक्सो, एससी-एसटी और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में केस
औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी तनवीर अब्बासी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 332(बी), 351(3), पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अमित कोरी ने प्रकरण की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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