रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
सैलाना रोड स्थित होटल निर्माण के दौरान 2 साल से नाले को कब्जा कर किए गए अतिक्रमण को शनिवार को जमीदोंज करने की कार्रवाई शुरू हुई। यह कार्रवाई कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के न्यायालय के निर्देश पर हुई है।
शनिवार सुबह 10 बजे जिला और नगर निगम प्रशासन की सयुंक्त टीम के मौके पर पहुंचने पर कब्जेधारी और उसके लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी। टीम ने पहले अतिक्रमण वाले हिस्से की नपती शुरू की। एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी द्वारा मुआयना किए जाने के बाद जेसीबी द्वारा नाले पर आरसीसी छज्जे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।
बता दे कि जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायत मिली थी कि होटल निर्माण के दौरान पास से गुजर रहे नाले को आरसीसी छज्जा डालकर ढक दिया गया था। इधर मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि नाले पर सार्वजनिक उपयोग की मंजूरी केवल 15 बाय 40 एरिया की दी गई थी। मगर नाले पर 15 बाय 24 का अतिरिक्त अतिक्रमण किया गया था।
यह था मामला
शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए द्वारा नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया था। नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया। प्रार्थी पूर्व पार्षद सीमा टाक के आवेदन पर प्रति प्रार्थी कृष्ण चंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त की गई है क्योंकि होटल निर्माणकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया। तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ- मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया। कलेक्टर पुरुषोत्तम द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व मैं दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया है।