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कालाबाजारी : 2 दुकानों के 3 तीन विक्रेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज, अब होगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी कार्रवाई

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
रतलाम जिले के किसानों के साथ धोखाधड़ी कर यूरिया की कालाबाजारी करने वाले खाद्य विक्रेता कानूनी शिकंजे में फंसने लगे हैं। यूरिया विक्रय को लेकर एमपीएनएस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों के नाम जमीन कम और यूरिया अधिक विक्रय करने की जांच के बाद सैलाना स्थित बोदिना रोड स्थित मेसर्स सांवरिया किसान बाजार के दो दुकानदार के अलावा शिवगढ़ स्थित जय एग्रो एजेंसी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) में भी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के सामने कम जमीन होने के बाद भी ज्यादा यूरिया खरीदने का मामला सामने आने के बाद उनके द्वारा कृषि विभाग को भौतिक सत्यापन पश्चात यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी किए थे। जिले में जांच के दौरान 261 व्यक्ति यूरिया के टॉप बायर्स की सूची सामने आने के बाद जमीनीस्तर पर किसानों के नाम विक्रय यूरिया की पड़ताल में पाया कि दुकानदार पीओएस मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे वह कम जमीन वाले किसानों के नाम अधिक यूरिया विक्रय दर्शाकर उसकी सीधे-सीधे कालाबाजारी में जुटे हैं। सैलाना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक यशवंतसिंह रावत ने जांच उपरांत सैलाना थाने पर मेसर्स सांवरिया किसान बाजार (बोदिना रोड) के संचालक ओमप्रकाश पिता पन्नालाल सेकवाडिया एवं जितेंद्र पिता भगवतीलाल लाकड़ और शिवगढ़ की जय एग्रो एजेंसी के संचालक मुकेश पिता सुजानमल तांतेड़ के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में भादंवि की धारा 420 सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। सूत्रों के मुताबिक किसानों के नाम यूरिया की कालाबाजारी करने वाले इन तीनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में भी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है।


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