रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
इंदौर में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत को रतलाम न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति राठौर ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। मंगलवार को आरोपी खनिज अधिकारी लुणावत की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी हुआ है। आरोपी सहायक खनिज अधिकारी के खिलाफ रतलाम की महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था।
आरोपी लुणावत ने एक मामले में महिला से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब महिला 25 हजार रुपये लेकर गई तो कहा कि मेरे साथ दो दिन बिता दो तो रिश्वत के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रतलाम पुलिस ने आरोपी लुणावत के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज किया था। उक्त प्रकरण का चालान मंगलवार को प्रस्तुत होने के बाद जमानत के लिए पहुंचे सहायक खनिज अधिकारी को न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।
गौरतलब है कि घटना 30 मार्च 2022 को रतलाम की है। आरोपी लुणावत ने महिला को रिश्वत के 25 हजार रुपए के साथ बुलाया था। इस पर वह रतलाम के एक मंदिर के पास पहुंची। इस दौरान महिला पति व बच्चे के साथ कार में थी। लुणावत ने महिला के पति को पानी की बोतल लेने भेजा। फिर उसके जाते ही महिला को कहा कि दो दिन मेरे साथ चलोगी तो 25 हजार रुपए नहीं लूंगा। इस पर महिला रोने लगी और तभी उसके पति आए और कारण पूछा। इस बीच लुणावत ने महिला का हाथ पकड़ा और पीठ थपथपाकर पति को कहा कि तुम्हारी पत्नी को मेरे पास छोडक़र चले जाओ तो आगे से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल दो दिन की बात है। यह सुनते ही दंपती अवाक रह गए और वहां से चले गए थे।
पुलिस के पास पहुंच सुनाई थी पीडि़ता ने व्यथा
पीडि़ता उक्त घटना के बाद खनिज अधिकारी लुणावत के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंची थी। 7 अप्रैल 2022 को बयान के दौरान महिला ने घटना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान पीडि़ता महिला ने खनिज अधिकारी लुणावत पर आरोप लगाया कि आगे भी वह जोर जबर्दस्ती कर मुझे व मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। जांच के बाद पुलिस ने 19 मई 2022 को लुणावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। बता दें कि खनिज अधिकारी लुणावत विभाग का इंदौर उडऩदस्ता संभागीय प्रभारी है।