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मंदसौर जिले में जीवन सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज : रंजिश में युवक पर किया था जानलेवा हमला, शेरपुर सहित 10 आरोपी पर FIR 

मंदसौर जिले में जीवन सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज : रंजिश में युवक पर किया था जानलेवा हमला, शेरपुर सहित 10 आरोपी पर FIR 

– तीन वर्ष पूर्व रतलाम जिले में बिजली कंपनी के आपरेटर पर जानलेवा हमला का जीवन सिंह के खिलाफ मुकदमा 

मंदसौर, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके करणी सेना परिवार के मुखिया जीवनसिंह शेरपुर सहित 10 लोगो पर प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज हुआ है। फरियादी महेंद्र सिंह निवासी ग्राम बेहपुर पर 21  जुलाई को  को प्राणघातक हमला हुआ था। इस मामले में मंदसौर जिले की भावगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है ।

जानकारी के अनुसार मामला लेन देन का बताया जा रहा हैं, इसी विवाद में फरियादी महेंद्र सिंह पर रविवार को प्राण घातक हमला आरोपियों ने एकजुट होकर किया था। मंदसौर जिले की भावगढ पुलिस ने फरियादी महेन्द्रसिंह की रिपोर्ट पर आरोपी जीवनसिंह शेरपुर, रणजीतसिंह पिता रतनसिंह, धर्मेन्द्र पिता रतनसिंह, जितेन्द्रसिंह सोलंकी पिता बनेसिंह, जितेन्द्र सिंह पिता नागोसिंह राठौर, राहुलसिंह पिता राजेशसिंह, गिरिाजसिंह पिता विक्रमसिंह, कृष्णपालसिंह पिता विक्रमसिंह, संतोष धनगर और शिवराजसिंह के विरूद्ध धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109, 115(2), 296, 351(2), 61 (2) और 111 में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी है। 

तीन वर्ष पूर्व रतलाम जिले में भी हुआ था प्रकरण दर्ज 

मालूम हो कि बिजली कंपनी के आपरेटर महिपालसिंह सिसौदिया ने 20 अप्रैल 2021 को नामली पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 19 अप्रैल 2021 की रात में बिजली कंपनी के नामली ग्रिड पर ड्यूटी कर रहा था। तब आरोपी जीवनसिंह शेरपुर व साथी ने उसके साथ मारपीट कर ग्राम नयापुरा ले गए थे। वहां उस पर पिस्टल से फायर किया। इस मामले में पुलिस ने जीवनसिंह, भूपेन्द्रसिंह व अन्य दो आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। उक्त मामले में आरोपी जीवनसिंह ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर  रतलाम न्यायालय में 18 अप्रैल – 2022 को सरेंडर किया था। लेकिन नामली थाना से केस डायरी नहीं आने पर न्यायालय ने जीवनसिंह को 19 अप्रैल-2022 को न्यायालय में पेश होने तथा नामली थाने को प्रतिवेदन के साथ केस डायरी पेश करने के लिए आदेशित किया था। 19 अप्रैल – 2022 को जीवनसिंह पुनः न्यायालय पहुंचा था। नामली पुलिस ने केश डायरी प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए आरोपी जीवनसिंह को पुलिस रिमांड की मांग की थी।  न्यायालय ने  जीवनसिंह को  23 अप्रैल – 2022 तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा था।

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Aseem Raj Pandey
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वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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