दावपेंच : द्वारका रेजीडेंसी की उच्च न्यायालय ने फिर की याचिका खारिज

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रतलाम, वंदेमातरम न्यूज।
सैलाना रोड ओवर ब्रिज के पास स्थित द्वारका रेजीडेंसी के प्रोपराइटर जितेन्द्र पिता मोहनलाल नागल द्वारा दर्ज की गई याचिका को उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक बार फिर खारिज कर दी।
द्वारका रेजीडेंसी के प्रोपराइटर जितेन्द्र नागल द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका प्रस्तुत की थी। पूर्व में भी प्रस्तुत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज की जा चुकी है। प्रशासन के अनुसार नागल की ओर से न्यायालय में नई याचिका प्रस्तुत करने का उल्लेख करते हुए वर्तमान याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। एकाएक इस अनुरोध को अब कई मायनों में देखा जा रहा है। द्वारका रेजीडेंस की ओर से 15 हजार वर्गफीट सरकारी भूमि को कब्जा कर बनाई सीमेंट कांक्रीट सड़क को मुक्त कराने के बाद शुक्रवार को नगर निगम नियम विपरित बनाई जा रही मल्टी की अनुमति भी निरस्त कर चुका है। सूत्रों के अनुसार अब द्वारका रेजीडेंस के प्रोपराइटर उज्जैन संभाग के राजस्व विभाग में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इधर टाउन एंड कन्ट्री प्लान भी नियम विपरीत जारी नक़्शे को लेकर सवालातों के घेरे में आ चुका है। द्वारका रेजीडेंस का जारी नक़्शे को निरस्त करने के लिए उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देश के बाद संभवत 25 अक्टूबर को नक्शा निरस्त की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा रेरा का पंजीयन भी निरस्त होने की संभावना बनी हुई है।

फोटो फाइल

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