रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए द्वारा नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश जारी किया है।
शहर के बरबड़ क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया। प्रार्थी सीमा टाक के आवेदन पर प्रति प्रार्थी कृष्ण चंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त की गई है क्योंकि व्यक्ति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया। तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ- मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया।
सुरक्षा का रखा ध्यान
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व मैं दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया है।
बताया गया है कि शर्त अनुसार प्रति प्रार्थी द्वारा पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया साथ ही अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया गया।