– भरोसे के साथ दिया था चेक बाउंस, कोर्ट ने सुनाया फैसला
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। न्यू रोड स्थित गुजराती स्कूल के सामने बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन के संचालक जितेंद्र राठौड़ को न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में तीन माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2019 का है, जब जितेंद्र ने व्यापारिक जरूरत बताकर श्रीराम डिजिटेक के प्रोपराइटर तरुण राठौड़ से दो लाख रुपए उधार लिए थे।

इस राशि को लौटाने के लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक दिया, जो 25 सितंबर 2020 को भुगतान हेतु था। लेकिन जब तरुण राठौड़ ने 7 अक्टूबर को उक्त चेक यूको बैंक की गीता मंदिर शाखा में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद तरुण ने एडवोकेट ऋषि अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय का रुख किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता ने जितेंद्र को दोषी पाया और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सितंबर 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि का ब्याज जोड़कर कुल 2,80,141 रुपए अदा करने का आदेश भी दिया गया है।
पहले भी भुगत चुके हैं सजा
जितेंद्र राठौड़ इससे पहले भी चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। उन्होंने सराफा व्यापारी संदीप छाजेड़ से 6.50 लाख रुपए उधार लेकर चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। इस पर भी न्यायालय में मामला चला था।
गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज कराया था मामला
सितंबर 2024 में जितेंद्र राठौड़ ने गैंगस्टर सुधाकर मराठा सहित शहर के सात लोगों पर अपहरण कर धमकाने का आरोप लगाकर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। राठौड़ पर इसी प्रकार के कई अन्य मामले भी लंबित हैं।