ओलमा कौंसिल का प्रदेश महासचिव और सूफा प्रमुख असजद था मुख्य षड्यंत्रकर्ता
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
मध्यप्रदेश के रतलाम में हिंदू नेता राजेश कटारिया पर गोली चलाने का बहुप्रतिक्षित फैसला मंगलवार को सुनाया गया। गोलीकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल का प्रदेश महासचिव और सूफा प्रमुख असजद खान था। असजद सहित तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड सुनाया गया। इसके अलावा वारदात में शामिल एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी को बरी किया गया।
बता दें कि 29 जुलाई 2013 को शाम 4.45 बजे राजेश कटारिया इटावा माताजी वेयर हाउस से फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल (पेट्रोल पंप) जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पास पीछे से बाइक पर दो अभियुक्त समीर उर्फ राजा बारीक और शाहिद ने पहुंच दो फायर किए थे। एक गोली चूक गई और दूसरी गोली राजेश के सीने से होती हुई बाएं हाथ पर लगी थी। वारदात के बाद हमलवार बाइक से धराड़ तरफ भाग निकले थे। कटारिया पर हमला करने के लिए रिजवान (कपिल राठौड़ हत्याकांड में भी शामिल) और समीर एक बाइक तथा शाहिद और अनवर द्वारा दूसरी बाइक पर पीछा करना पुलिस द्वारा बताया गया था। पेट्रोल पंप के पास समीर ने कटारिया को ओवरटेक किया और पीछे बैठे रिजवान ने गोली चलाई थी। अनवर और सईद भी दूसरी बाइक पर पीछे थे। वारदात के बाद रिजवान और समीर धराड़ तरफ भाग निकले थे, जबकि अनवर और सईद लौटकर रतलाम आ गए थे। रिजवान और समीर ने धराड़ और आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा समय गुजारकर शाम को वापस रतलाम आ गए थे। हिंदू नेता पर जानलेवा हमला होने के बाद सडक़ों पर खासा विरोध भी देखने को मिला था। निशानदेहियों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचना
पुलिस को एक बड़ी चुनौती थी।
किसे कितनी मिली सजा
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अभियुक्त समीर उर्फ बारीक पिता हनीफ खान को 10 वर्ष की सजा एवं 500 रुपए जुर्माना, अभियुक्त रिजवान पिता रमजानी खान 10 वर्ष सजा एवं 1500 रुपए जुर्माना, अभियुक्त असजद को 10 वर्ष कारावास और 1000 जुर्माना, अभियुक्त शाहिद पिता फरीद खान को 3 वर्ष की सजा एवं 500 रुपए जुर्माना का कारावास सुनाया गया। आरोपी अनवर उर्फ अन्नू पिता युसूफ खान को बरी किया गया।
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