– कोर्ट ने आरोपी वसीम, अब्दुल, अरशद और शाहरुख को दोषी करार दिया
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग से अवैध वसूली करने के मामले में न्यायालय ने 4 आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में 3500-3500 रुपए का अर्थदंड किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जंगबहादुरसिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भूपेंद्रकुमार सांगते ने बताया कि 25 जून 2020 को पीड़ित युवक ने सिटी थाने में आरोपी वसीम (23) खान, अब्दुल उर्फ चीनी (23) मियां, अरशद (24) खान तीनों निवासी जावरा एवं शाहरुख (25) नीलगर निवासी नागदा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें बताया कि 24 जून को दोपहर में अब्दुल कार में पीड़ित को पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल तरफ ले गया। जहां बाइक पर वसीम व दो अन्य आरोपी आए। ये पीड़ित को जावरा-उज्जैन बायपास पर पापुलर मैरिज गार्डन के पास खेत में बनी झोपड़ी में ले गए। जहां मारपीट कर अप्राकृतिक कृत्य किया। वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके दो लाख रुपए मांगे। पीड़ित ने 20 हजार वसीम को दिए। जब पीड़ित के भाई ने चोट के निशान देखकर घटनाक्रम पूछा तो पीड़ित ने बताया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले में अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने न्यायालय में फॉरेंसिक व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान दर्ज करवाए। जिस पर विचारण के बाद न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया और ये फैसला सुनाया है।
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