– नाबालिग से दुष्कर्म कर झूठी एफआईआर कराने वाली भाभी और उसके पति को कोर्ट ने भेजा जेल
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। जिला मुख्यालय पर नाबालिग के खिलाफ झूठे दुष्कर्म केस की सच्चाई वंदेमातरम् न्यूज द्वारा सामने लाने के बाद पुलिस ने शातिर महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी शातिर “भाभी” का ससुर फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार शातिर महिला और उसके पति को पुलिस ने शनिवार शाम को पाक्सो एक्ट कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। बालक का शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला सहित उसके पति और ससुर के खिलाफ 23 जून 2025 को पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 6, 11, 12 और बीएनएस की धाराएं 351, 115(2), 3(5) में केस दर्ज किया था।
बता दें कि रतलाम के इस बहुचर्चित मामले की शुरुआत 17 अप्रैल 2025 को हुई थी। रतलाम के महिला थाना में आरोपी महिला ने 15 वर्षीय बालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। थाने के जिम्मेदारों पर नाबालिग की मां ने लेन-देन कर झूठा और नियम विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। प्रकरण दर्ज कर महिला पुलिस की तत्परता कुछ ऐसी रही थी कि नाबालिग को गिरफ्तार कर उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था। न्याय की गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर नाबालिग की परेशान मां ने सीनियर एडवोकेट अमित कुमार पांचाल को अपनी दुखभरी दास्तां सुनाई। सीनियर एडवोकेट अमित कुमार पांचाल ने महिला पुलिस थाने द्वारा नियम विपरीत कानूनी कार्रवाई को लेकर उच्च स्तरीय शिकायत की और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। अंतत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रतलाम के महिला थाना ने झूठा और नियम विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ बालक से दुष्कर्म कर उसे धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने पर प्रकरण दर्ज किया था। इस अपराध में शामिल महिला के पति और ससुर के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 6, 11, 12 और बीएनएस की धाराएं 351, 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया था।