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रतलाम : नृशंस हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

- डीएनए रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन से हुआ था आरोपियों का पर्दाफाश 

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। चार वर्ष पूर्व हुए एक सनसनीखेज हत्या कांड में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रतलाम कोर्ट के मजिस्ट्रेट राजेश नामदेव ने यह फैसला सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खास बात यह है कि उक्त मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयानों से यह सिद्ध होता है कि सभी आरोपियों ने मिलकर हत्या की और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने वंदेमातरम् न्यूज को बताया कि यह मामला वर्ष 2021 में बिलपांक थाना क्षेत्र के माताजी पहाड़ी के पास वन भूमि पर मिले एक शव से जुड़ा हुआ था। 18 फरवरी 2021 की शाम फरियादी विष्णु गेहलोत ने अपने साले जगदीश निनामा से फोन पर बातचीत की थी। शाम करीब 7:30 बजे दोबारा कॉल करने पर फोन नहीं उठाया गया। अगले दिन सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि जगदीश का शव माताजी पहाड़ी के पास जंगल में पड़ा है। फरियादी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा तो मृतक के सिर और दाढ़ी के पास धारदार हथियार से चोटों के निशान थे और शरीर खून से लथपथ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को घसीटते हुए जंगल में फेंक दिया गया था।

ये हैं सजा पाने वाले आरोपी

1) भरत (29) पिता जगदीश निनामा निवासी छोटा उण्डवा, थाना बदनावर, जिला धार।

2) राहुल (26) पिता वंशीलाल हुवर निवासी ग्राम नयाखेड़ा धराड़, जिला रतलाम।

3) जगदीश (29) पिता सुखराम चारेल निवासी ग्राम कमलपाड़ा, जिला रतलाम।

4) सुरेश (30) पिता रामप्रसाद मुनिया निवासी ग्राम पीपलीपाड़ा, जिला रतलाम।

5) जितेंद्र (25) पिता कैलाश वसुनिया निवासी छोटा उण्डवा, थाना बदनावर, जिला धार।

इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और धारा 201 (सबूत मिटाने) में सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

वैज्ञानिक सबूतों ने साबित की साजिश

पुलिस ने मौके से खून लगी मिट्टी, मृतक के कपड़े, कुल्हाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किए। सभी साक्ष्य राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजे गए। रिपोर्ट में सभी पर मृतक जगदीश का खून पाया गया। इसके अलावा, मृतक और आरोपियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और टॉवर लोकेशन से यह प्रमाणित हुआ कि घटना वाले दिन शाम 7 से 9 बजे के बीच सभी एक ही लोकेशन पर मौजूद थे।

Aseem Raj Pandey
Aseem Raj Pandeyhttp://www.vandematramnews.com
वर्ष-2000 से निरतंर पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विगत 22 वर्षों में चौथा संसार, साभार दर्शन, दैनिक भास्कर, नईदुनिया (जागरण) सहित अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में समाचार पोर्टल वंदेमातरम् न्यूज के प्रधान संपादक की भूमिका का निर्वहन। वर्ष-2009 में मध्यप्रदेश सरकार से जिलास्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार के अलावा रतलाम प्रेस क्लब के सक्रिय सदस्य। UID : 8570-8956-6417 Contact : +91-8109473937 E-mail : asim_kimi@yahoo.com

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