
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। हथियार के साथ पकड़ाए दीपू उर्फ दीपक टांक व साथी विनोद शर्मा को रतलाम (Ratlam) कोर्ट ने तीन-तीन साल के कारावास की सजा दी है। इन अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। फैसला न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने दिया है। बता दें कि मामले कि शुरुआत एक व्यक्ति की सुपारी देने से हुई थी।
फरियादी मुकुल पंवार निवासी रतलाम (Ratlam) विनोबा नगर के 22 मार्च 2021 को दिए आवेदन पर डीडी नगर थाना पुलिस ने दीपक उर्फ दीपू (36) पिता प्रकाश टांक व विनोद (32) पिता प्यारेलाल शर्मा निवासी टाटा नगर समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया था। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने की। उन्होंने बताया कि रतलाम (Ratlam) महलवाड़ा में सैलून पर काम करने वाले पंवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि जून-जुलाई 2020 में मुझे एक होटल में बुलवाया गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां दीपू टांक, विनोद शर्मा समेत चार लोग मिले। दीपू से मैंने पचास हजार रुपए उधार ले रखे थे। चारों ने वहां बैठाकर भड़काया तू पिंटू को निपटा दे। हम तेरे सारे खर्च उठाएंगे यदि जेल जाएगा तो महीने का खर्चा भी घर पहुंचाएंगी जो पचास हजार रुपए ले रखे हैं उसके अलावा दो लाख रुपए और देंगे। पुलिस, कोर्ट और वकील सब हम देख लेंगे। ये सुनकर में घबरा गया। फिर दीपू व विनोद ने अपनी कमर में से दो देसी पिस्टल और जेब में से चार-चार राउंड (गोली) निकालकर सामने टेबल पर रखकर बोले कि ये ले जा और उसे मार डाल। घबराकर उस वक्त तो मैं हां कहकर वहां से चला गया। उसके बाद से ये मुझ पर लगातार दबाव बनाते रहे। धमकाया कि तूने वो काम नहीं किया तो तुझे बर्बाद कर देंगे। 22 मार्च 2021 को भी इन्होंने धमकी दी कि जल्दी से पिंटू को निपटा दे नहीं तो हम तुझे निपटा देंगे। 22 मार्च 2021 को दीपू को गिरफ्तार कर उसके बताए अनुसार हवाई पट्टी बंजली पर बने मकान के पीछे जमीन खोदकर एक देसी लोहे की पिस्टल व चार जिंदा राउंड कारतूस जब्त किए गए। इसी दिन विनोद को पकड़कर कर उसके बताए अनुसार आशापुरा होटल के पीछे मिट्टी में से एक देसी पिस्टल मैगजीन में चार राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए। प्रकरण में सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने । फरियादी पंवार ने 16 जून 2022 को आरोपियों से कोर्ट में लिखित समझौता कर लिया। इस पर इससे जुड़े दो आरोपियों को पूरी तरह और टांक व शर्मा को आर्म्स एक्ट को छोड़कर बाकी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने हथियार मिलने के मामले मे आरोपी दीपू टांक व विनोद शर्मा को 3-3 साल की सजा व एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया है।
2021 में टांक पर एनएसए कर जेल भेजा गया था
2021 में दीपू टांक के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर कर रतलाम (Ratlam) से भेरूगढ़ जेल भेजा गया था। 22 जनवरी 2022 को प्रशासन ने रतलाम (Ratlam) टाटा नगर स्थित इसका मकान तोड़ा था। उसी साल 25 जनवरी को इसका दीनदयाल नगर स्थित मकान तोड़ा गया था। इसके अब तक 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें सूदखोरी के केस भी शामिल है। ज्यादा ब्याज मांगने के मामले में भी यह जेल जा चुका है। 2021 से लेकर 2023 तक 3 साल में 135 सूदखोरों पर केस दर्ज किए गए थे। इसमें 10 महिलाएं भी शामिल थीं।
Website Design By
KAMAKSHI WEB
CONTACT : +91-9753910111


