
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) जिले के जावरा में चार वर्ष पहले पुलिसकर्मी की पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश परमानंद चौहान की अदालत ने मुख्य आरोपी धारा सिंह सहित महिला संगीता और सुनील को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 7,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता ने 6 जुलाई 2021 को Ratlam जिले के जावरा सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 1 अप्रैल 2021 को उसकी सहेली संगीता और उसका भाई धारा सिंह उससे मिलने जावरा आए थे। उस समय पीड़िता का पति इंदौर में ड्यूटी पर था। रात में धारा सिंह ने कमरे में घुसकर उससे दुष्कर्म किया, जिसमें संगीता ने भी उसका सहयोग किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
फिर से की वारदात और ब्लैकमेलिंग
रिपोर्ट में बताया गया कि 28 अप्रैल को जब पीड़िता नीमच जिले के हरमाला गांव में एक शादी में गई, तो वहां धारा सिंह अपने दोस्त सुनील के साथ पहुंचा। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये मांगे और जंगल ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया।
परेशानी बढ़ने पर दर्ज कराया मामला
लगातार धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने 6 जुलाई 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई।
Website Design By
KAMAKSHI WEB
CONTACT : +91-9753910111


