
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) में सिंधी समाज (Sindhi society) अध्यक्ष के बेटे की और भतीजे की करतूत फिर सुर्खियां बंटोर रही है। रतलाम (Ratlam) के वरदान नगर में बुधवार रात एक व्हाट्सएप ग्रुप में की गई पोस्ट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। सिंधी समाज (Sindhi society) के अध्यक्ष के बेटे सहित चार लोगों के खिलाफ घर के बाहर हंगामा करने, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
रात में घर पहुंचकर हंगामा, CCTV में कैद
पुलिस के अनुसार, वरदान नगर निवासी कमल गुरनानी ने रतलाम (Ratlam) औद्योगिक क्षेत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि बुधवार रात करीब 11.20 बजे गौरव सतवानी अपने साथियों नीरज सतवानी, कार्तिक सैनी और अमित वोहरा के साथ चार पहिया वाहन से उनके घर पहुंचे। आरोप है कि चारों के हाथ में डंडे थे और उन्होंने दरवाजा खटखटाकर बाहर बुलाने का प्रयास किया। लोहे का गेट बंद होने के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने गाली-गलौज करते हुए बाहर खड़ी कार (एमपी 43 बीडी 0963) के कांच और हेडलाइट तोड़ दिए तथा गेट पर डंडे मारे। यह पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हुआ है, जिसे पुलिस ने साक्ष्य बतौर जब्त कर लिया है।
जान से मारने की धमकी देने का आरोप
फरियादी कमल गुरनानी का कहना है कि विवाद समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ। उनके मुताबिक, 16 फरवरी 2026 को उन्होंने ग्रुप में Sindhi society अध्यक्ष राधाकिशन सतवानी को कुछ शब्दों के प्रयोग को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर 18 फरवरी 2026 की रात आरोपी घर पहुंचे और धमकी दी कि भविष्य में ग्रुप में उनके पिता के खिलाफ कुछ लिखा तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी पुलिस को सौंपा है।
बदमाशों पर इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने Sindhi society अध्यक्ष राधाकिशन सतवानी के आरोपी सतवानी गौरव निवासी देवरा देव नारायण कॉलोनी, भतीजे नीरज सतवानी पिता ठाकुरदास, निवासी इंद्रानगर, अमित वोहरा और कार्तिक सैनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 324(4), 351(3) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि मामले की जांच प्रधान आरक्षक को सौंपी गई है।
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