
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। पत्रकार एवं कांग्रेस कार्यकर्ता हिम्मत जैथवार को कथित रूप से 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रतलाम (Ratlam) के तत्कालीन एसडीएम (SDM) संजीव केशव पांडे को तलब किया है।
याचिकाकर्ता हिम्मत जैथवार की ओर से अधिवक्ता नवेंदु जोशी और रोहित शर्मा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि संजीव केशव पांडे वर्तमान में धार जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रतलाम (Ratlam) नगर निगम चुनाव के दौरान 19 जुलाई 2022 को उस समय के वित्त मंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा चुनाव प्रचार के लिए रतलाम (Ratlam) आए थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पत्रकार हिम्मत जैथवार ने उनका इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। आरोप है कि इससे नाराज रतलाम (Ratlam) जिला प्रशासन ने 20 जुलाई 2022 की अर्धरात्रि को एकतरफा कार्रवाई करते हुए हिम्मत जैथवार को उनके घर से धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर स्टेशन रोड थाना में लॉकअप में डाल दिया था। बताया जाता है कि 21 जुलाई 2022 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद हिम्मत जैथवार को तत्कालीन रतलाम (Ratlam) एसडीएम (SDM) संजीव केशव पांडे के समक्ष पेश किया। याचिका के अनुसार, हिम्मत द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड और दस्तावेज स्वीकार किए जाने के बावजूद उन्हें जमानत देने के बजाय नियमों के विरुद्ध जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें 26 जुलाई 2022 को जमानत पर रिहा किया गया। हिम्मत जैथवार ने खुद को 5 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने संजीव केशव पांडे को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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