
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) जिला मुख्यालय स्थित ग्राम राजगढ़ के कोमल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग बंद किए जाने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय रहवासियों ने रतलाम नगर निगम पर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने और राजनीतिक दबाव में कार्यवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्षों से उपयोग में आ रहे मार्ग पर अब तक से अवरोध नहीं हटने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है।
जानकारी के अनुसार सर्वे नंबर 191 स्थित कोमल नगर में 20 से 30 फीट चौड़ा मार्ग लंबे समय से आमजन तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था। लेकिन 2 जुलाई 2024 को रतलाम नगर निगम ने उक्त मार्ग पर बाउंड्रीवाल बनाकर रास्ता बंद कर दिया था। इसके बाद क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट और जिला कोर्ट ने दिए स्पष्ट आदेश
पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायालय की शरण लेने पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर (High Court) ने प्रकरण क्रमांक MP 294/2025 में 1 दिसंबर 2025 को मार्ग से अवरोध हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय ने भी 14 फरवरी 2026 के आदेश में मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने को कहा था। इसके बावजूद अब तक मार्ग से अवरोध नहीं हटाया गया है, जिससे रतलाम निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सीमांकन और आरटीआई में सामने आए तथ्य
राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन में यह तथ्य सामने आया है कि जिस भूमि पर रतलाम (Ratlam) निगम द्वारा बगीचा विकसित किया गया है, वह कोमल नगर (सर्वे नंबर 191) की भूमि बताई जा रही है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त जानकारी में बताया गया कि ग्राम राजगढ़ स्थित सर्वे नंबर 192/2 का मानचित्र वर्ष 1981 में स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद कोई नया मानचित्र अनुमोदित नहीं हुआ। नियमों के अनुसार यदि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में प्रारंभ नहीं किया जाए तो कॉलोनी अवैध मानी जाती है। रतलाम (Ratlam) नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोफेसर कॉलोनी निगम को हैंडओवर भी नहीं हुई है। ऐसे में क्षेत्रवासियों का आरोप है कि प्रोफेसर कॉलोनी का स्वीकृत नक्शा अस्तित्व में नहीं होने के बावजूद उसे आधार बनाकर कोमल नगर का रास्ता बंद किया गया।
याचिका पर कलेक्टर को 30 दिन में निर्णय के निर्देश
आवेदिका स्नेहलता पति सुभाष सिंह द्वारा पुनः उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP 2705/2026 दायर की गई। इस पर न्यायालय ने रतलाम कलेक्टर को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और मामले को लंबित रखा जा रहा है।
आंदोलन की चेतावनी
कोमल नगर रहवासियों ने रतलाम प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन कर मार्ग से अवरोध हटाया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी व्यापक आंदोलन करेंगे।
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