– 5 वर्ष पूर्व पुलिस ने शातिर तस्कर को किया था मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
प्लास्टिक की थैली में अफीम रख पेट से बांधकर तस्करी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सजा सुनाई। शातिर अभियुक्त को जावरा पुलिस ने करीब 5 वर्ष पूर्व मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया था। न्यायधीश ने साक्ष्य और गवाहों के मद्देनजर दोष सिद्ध पर अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक और प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे ने बताया उक्त फैसला जावरा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रुपेश शर्मा ने सुनाया है। आरोपी जगदीश (35) पिता नवलदास बैरागी निवासी ग्राम जडवासा (थाना कालूखेड़ा) को एनडीपीएस में दोषसिद्ध पाया है। उक्त अभियुक्त 16 मई – 2018 को जावरा शहर थाना पुलिस ने मुखबीर सूचना के आधार पर महू-नीमच हाइवे (जावरा चुरु दाल मिल के सामने) नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया था। मुखबीर सूचना अनुसार मोटरसाइकिल एमपी-43 एमई-8341 से अभियुक्त जगदीश पिता नवलदास बैरागी पेट पर बंधी प्लास्टिक की थैली में मादक पदार्थ अफीम 600 ग्राम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ था। एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी जगदीश बैरागी को दोषसिद्ध पाया।
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